हाथरस। एक मुकद्दमे में विवेचना में लापरवाही बरतने पर पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने एक दरोगा को निलंबित कर दिया है। विवेचना में की गई लापरवाही से एक अभियुक्त को एन्टीसिपेटरी बेल न्यायालय से मिल गई थी। इस पर एसपी ने यह सख्त कार्यवाही की है।
सीओ सिकंद्राराऊ ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि कि नोडल अधिकारी पुलिस शैलेंद्र कुमार वाजपेयी पुलिस आरक्षी भर्ती 2018 जनपद हाथरस ने जांच के उपरांत आसिफ अली बेग पुत्र अताउल्लाह खां निवासी ग्राम धुबई थाना हसायन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। आसिफ अली के विरुद्ध यह मुकदमा गलत शपथ पत्र प्रस्तुत कर कूटरचित हाईस्कूल व इंटमीडिएट की अंकतालिका में 10 वर्ष आयु कम कर उप्र नागरिक पुलिस भर्ती 2018 में चयनित होने के संबंध में था। इसकी विवेचना थाना हसायन के एसआई राजेश कुमार यादव द्वारा की जा रही थी।यह मुकद्दमा नोडल अधिकारी पुलिस आरक्षी भर्ती-2018 शैलेंद्र कुमार वाजपेयी ने जांच के उपरांत दर्ज कराया था। इसके बाद भी राजेश कुमार यादव द्वारा जांच से संबंधित मूल अभिलेख और सत्यापित अभिलेख प्राप्त कर विवेचना में अभियुक्त आसिफ अली बेग को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शामिल नहीं किया गया। जिससे अभियुक्त को न्यायालय से एन्टीसिपेटरी बेल मिल गई।
क्षेत्राधिकारी सिकंद्राराऊ द्वारा बार-बार निर्देशित करने के बाद भी एसआई द्वारा निरंतर आदेशों की अवहेलना की गई। विवेचना के निस्तारण करने व कार्य सरकार में अपेक्षित रुचि नही ली गई। इस प्रकरण में सीओ सिकंदराराऊ की प्राप्त रिपोर्ट पर पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने एसआई राजेश कुमार यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं।