हाथरस। जिलाधिकारी रमेश रंजन ने जनपद में प्रचलित समस्त राशन कार्डधारकों को सूचित किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में निवासित ऐसे परिवार जो कि आयकर दाता हैं, ऐसे परिवार जिनके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर अथवा हार्वेस्टर अथवा वातानुकूलन यंत्र (एअर कंडिशनर) अथवा 5 केवीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर हो, ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में पॉंच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो, ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय रूपये 2 लाख प्रति वर्ष से अधिक हो, ऐसे परिवार जिनके सदस्यांे के पास एक से अधिक शस्त्र का लाइसेंस, शस्त्र हो इन परिवारों को राशनकार्ड की सुविधा नहीं दी जा सकती। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्र में निवासित ऐसे परिवार जो कि आयकर दाता हैं, ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन अथवा वातानुकूलन यन्त्र (एअर कंडिशनर) अथवा 5 केवीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर हो, ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 100 वर्ग मी. से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लाट या उस पर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्गमीटर से अधिक कार्पेट एरिया का आवासीय फ्लैट हो, ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 80 वर्ग मी. या उससे अधिक कार्पेट एरिया का व्यावसायिक स्थान हो, ऐसे परिवार जिनकी समस्त सदस्यों की आय रूपये 3 लाख प्रतिवर्ष से अधिक हो, ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाइसेंस, शस्त्र हों, ऐसे परिवारों को राशनकार्ड की सुविधा नहीं दी जा सकती।
जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश देते हुये कहा कि यदि उपरोक्तानुसार मानकों के अनुसार नगरीय क्षेत्र अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी परिवार अपात्र होते हुए भी पात्र गृहस्थी योजना अथवा अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत लाभान्वित हो रहे हों, तो वह तत्काल अपना राशनकार्ड सम्बन्धित तहसील में स्थित आपूर्ति कार्यालय अथवा जिला पूर्ति कार्यालय में सरेण्डर कर दें, अन्यथा की स्थिति में सत्यापन के दौरान ऐसे अपात्र परिवारों के राशनकार्ड प्रचलन में पाये गये तो तदनुसार उनके विरूद्ध उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य सुरक्षा नियमावली-2015 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी, जिसके लिये सम्बन्धित कार्डधारक परिवार स्वयं उत्तरदायी होंगे।