सिकंदराराऊ। अब अपात्र परिवार पात्र गृहस्थी योजना और अंत्योदय योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। उन्हें अपने राशन कार्ड सरेंडर करने होंगे अन्यथा सर्वे के दौरान कार्ड प्रचलन में पाए जाने पर अपात्र राशन कार्ड धारकों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य सुरक्षा नियमावली के अंतर्गत नियमानुसार वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।उप जिलाधिकारी अंकुर वर्मा ने प्रेस को जारी बयान में कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में निवासित ऐसे परिवार जो कि आयकर दाता हैं, ऐसे परिवार जिनके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर अथवा हार्वेस्टर अथवा एयर कंडीशनर अथवा 5 केवीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर हो , ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो, ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय 2 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक हो, ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक सस्त्र लाइसेंस शस्त्र हो, इन परिवारों को राशन कार्ड की सुविधा नहीं दी जा सकती है । इसी प्रकार नगरीय क्षेत्र में निवासित ऐसे परिवार जो कि आयकर दाता हैं, ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन अथवा एयर कंडीशनर अथवा 5 केवीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर हो , ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 100 वर्ग मीटर से अधिक अर्जित आवासीय प्लाट या उस पर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्ग मीटर से अधिक कार्पेट एरिया का आवासीय फ्लैट हो, ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक कार्पेट एरिया का व्यवसायिक स्थान हो, ऐसे परिवार जिनकी समस्त सदस्यों की आय 3 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक हो ,ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाइसेंस हो, ऐसे परिवारों को राशन कार्ड की सुविधा नहीं दी जा सकती है।
उन्होंने कहा है कि यदि मानकों के अनुसार नगरीय क्षेत्र अथवा ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी परिवार अपात्र होते हुए भी पात्र गृहस्थी योजना अथवा अंत्योदय योजना के अंतर्गत लाभान्वित हो रहे हों तो वह तत्काल अपना राशन कार्ड तहसील सिकंदराराऊ में स्थित आपूर्ति कार्यालय अथवा जिला पूर्ति कार्यालय हाथरस में सरेंडर कर दें ,अन्यथा की स्थिति में सत्यापन के दौरान ऐसे अपात्र परिवारों के राशन कार्ड प्रचलन में पाए गए तो तदनुसार उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य सुरक्षा नियमावली 2015 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी । जिसके लिए संबंधित कार्ड धारक परिवार स्वयं उत्तरदाई होंगे।
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