हाथरस। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मानीटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप न्यायालय द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग से सम्बन्धित एक अभियुक्त को 2 वर्ष 9 माह के कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।पुलिस के मुताबिक थाना सादाबाद पर पंजीकृत मुकद्दमा धारा 2/3 उ.प्र. गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 बनाम टिन्कू पुत्र राजकुमार उर्फ राजू निवासी नगला ब्राह्मण थाना सहपऊ में अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। गैंगस्टर एक्ट के अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशों के क्रम में उपर्युक्त अभियोग को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने निकट पर्यवेक्षण में मानिटरिंग सेल जनपद के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई। जिसके परिणामस्वरुप आज अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर (कोर्ट संख्या 3) द्वारा उक्त गैंगस्टर के अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त टिन्कू पुत्र राजकुमार उर्फ राजू को 2 वर्ष 9 माह के सश्रम कारावास तथा पाँच हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।