कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश भारत सरकार एवं एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स क0अ0 इंडिया लिमिटेड के सहयोग द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पीएमएफवाई द्वारा संचालित है। इसके द्वारा जनपवासियों को लाभ दिया जा रहा है इसके तहत प्राकृतिक आपदाओ, कृमियों एवं रोगों के कारण किसी भी संसूचित फसल नष्ट होने की स्थिति में किसानों को वित्त सहायता एवं बीमा आवरण प्रदान करने के साथ ही किसानों को कृषि में प्रगतिशील कृषि तरीकों उच्च मूल्य आदानों एवं उच्चतर प्राद्यौगिकी का उपयोग करने के लिए प्रत्सोहन देना है। विशेष कर आपदा वर्षो में कृषि आय को स्थिर रखना है। रवी सीजन वर्ष 2016-17 जनपद में बीमा कराने की अवधि 31 दिसंबर (रवी सीजन) रखी गयी है। किसान इस योजना के बारे में कृषि अधिकारी कार्यालय एचआईबीएल, बैंक आदि से संपर्क कर लाभ उठा सकते है।
हिन्दुस्तान इंश्योरेन्स ब्रो0 लि0 के प्रतिनिधि सौरभ तिवारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पिछले दिनों जनपद में कलेक्ट्रेट प्रांगण आयोजित किसान प्रदर्शनी में इस योजना के बारे में सैकड़ों किसानों ने जानकारी प्राप्त कर लाभ लिया है। बीमा की इकाई ग्राम पंचायत है। रवी के मौसम में गेंहू, चना, मटर, सरसों, लाही, आलू बीमा योग्य फसलें है। फसलों के उत्पादन लागत के लगभग बराबर सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में दर्शाई गयी धनराशि की सीमा निर्धारित है। ऋणी किसान बीमा बैंक, बीमा कंपनी, कार्यालय शाखा या अधिकृत एजेन्ट के माध्यम से करा सकते है। अधिक जानकारी के लिए कंपनी के प्रतिनिधि सौरभ तिवारी 9452764427 या कंपनी के टोल फ्री नं0 18001030061 संपर्क कर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते है। बीमा कराने हेतु बीमा प्रीमियम राशि का डिमान्ड ड्राट अथवा वोटर आईडी कार्ड, बैंक पास बुक, खतौनी या भू अभिलेख की छायाप्रति तथा कृषक द्वारा वास्तविक रूप से बोई गयी फसल का प्रमाण पत्र बीमा कराने हेतु आवश्यक अभिलेख की छायाप्रति जरूरी है।