रायबरेली,पवन कुमार गुप्ता।प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के बेरोजगारों को अब नए अवसर मिलेंगे। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के बेरोजगार व्यक्तियों के लिए निर्माण क्षेत्र में 25 लाख के स्थान पर अब 50 लाख रुपये का ऋण दिलाया जाएगा। इसके साथ ही सेवा क्षेत्र में 10 लाख के स्थान पर 20 लाख रुपये तक बैंकों से आसानी से ऋण मुहैया कराया जाएगा। योजना के अंतर्गत व्यावसायिक गतिविधियां प्रतिबंधित थीं, लेकिन अब उत्पादन से जुड़ी रिटेल शॉप व ट्रेडिंग पर भी बजट का 10 प्रतिशत ऋण की व्यवस्था की गई है। पूर्व में इकाइयों द्वारा निर्मित उत्पाद, खादी उत्पाद तथा खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रमाणित उत्पादों के आउटलेट खोले जाने के लिए धनराशि 20 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।
पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व में ट्रांसपोर्ट वाहनों के लिए ऋण मुहैया नहीं कराया जा रहा था लेकिन नए नियमों के अनुसार बजट का 10 प्रतिशत अनुदान धनराशि कैब और वैन आदि के क्रय-विक्रय पर व्यय की जा सकती है। इसके साथ ही पोल्ट्री, मत्स्य पालन, डेयरी, सेरीकल्चर के लिए भी योजना में ऋण की व्यवस्था की गई है। योजना के अंतर्गत पब्लिक सेक्टर बैंक कापरेटिव बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं आरबीआई द्वारा नियंत्रित सभी बैंकों में ऋण सुविधा मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों को 25 से 35 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों के लिए 15 से 25 प्रतिशत तक के मार्जिन मनी अनुदान मिलेगा। यह जानकारी जिला ग्रामोद्योग अधिकारी द्वारा दी गई है।