हाथरस। राजकीय बाल सम्प्रेक्षण गृह, मथुरा का सचिव चेतना सिंह द्वारा निरीक्षण किया गया। राजकीय बाल सम्प्रेक्षण गृह, मथुरा का जनपद न्यायाधीश मृदुला कुमार के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में निरीक्षण एंव विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव चेतना सिंह की अध्यक्षता में किया गया। जिसमें राजकीय बाल सम्प्रेक्षण गृह, मथुरा के प्रभारी अधीक्षक, केयर टेकर हरीशचन्द्र आदि उपस्थित थे। सचिव द्वारा प्रभारी अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण गृह किशोर, मथुरा से किशोरों के सम्बन्ध में जानकारी ली। प्रभारी अधीक्षक द्वारा बताया गया कि राजकीय सम्प्रेक्षण गृह किशोर में कुल 51 किशोर निरूद्ध हैं, जिनमें जनपद हाथरस के 19 किशोर है। उन्होंने किशोरों के वैक्शीन के सम्बन्ध में जानकारी ली तो प्रभारी अधीक्षक द्वारा बताया गया कि 28 मई को सभी किशोरों को कोविड-19 वैक्सीन की द्वितीय डोज लगवा दी गयी है। सचिव चेतना सिंह द्वारा राजकीय बाल सम्प्रेक्षण गृह, मथुरा में रह रहे किशोरों से बातचीत की गयी तथा उनके खान-पान, स्वास्थ्य, चिकित्सा सुविधा आदि के बारे में पूछा गया तो किसी भी किशोर द्वारा अपनी किसी भी समस्या से अवगत नहीं कराया गया। दो किशोर ऐसे थे जिनके पास उनके वाद की पैरवी करने हेतु कोई वकील नहीं है तो उसके सम्बन्ध में प्रभारी अधीक्षक को उनसे प्रार्थना पत्र लेकर इस कार्यालय को प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया जिससे उन किशोरों को निःशुल्क अधिवक्ता दिया जा सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने शिविर में उपस्थित बालकों को जानकारी देते हुये अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में उनके अनुकूल विधिक सेवाओं की जानकारी दी। उन्होने बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा यदि कोई अपराध किया जाता है तो किशोर न्याय अधिनियम में उसे बाल अपचारी माना जाता है। जब किसी बच्चे द्वारा कोई कानून-विरोधी या समाज विरोधी कार्य किया जाता है तो उसे किशोर अपराध या बाल अपराध कहते हैं। उन्होंने सभी किशोरों से कहा है कि अगर कोई गरीब है तथा उसके पास मुकद्दमा लडने के लिए पैसे नहीं हैं तो वह अपने अधीक्षक के माध्यम से एक निःशुल्क अधिवक्ता नियुक्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हाथरस के कार्यालय में भिजवा सकते हैं।
इसके अतिरिक्त सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चेतना सिंह ने जनपद की जनता से अपील करते हुये कहा है कि 3 जुलाई को प्रातः 10 बजे से आरबीट्रेशन के निष्पादन वादों से सम्बन्धित विशेष लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय हाथरस में किया जायेगा। इस विशेष लोक अदालत के माध्यम से आरबीट्रेशन के निष्पादन वादों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जायेगा। अगर किसी व्यक्ति का आरबीट्रेशन से सम्बन्धित वाद न्यायालय में विचाराधीन है तो वह सम्बन्धित न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने वाद का निस्तारण कराकर, विशेष लोक अदालत का लाभ उठा सकता ळें