Tuesday, November 26, 2024
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दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई कारावास व अर्थदंड की सजा

हाथरस। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मानीटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप न्यायालय द्वारा दुष्कर्म के अभियोग से सम्बन्धित एक अभियुक्त को कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।पुलिस के मुताबिक थाना मुरसान पर 16 नवम्बर 2019 को एक व्यक्ति द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि उसकी पुत्री शौच के लिए जा रही थी तथी गाँव के ही एक व्यक्ति बृजेश पुत्र निरंजन निवासी ग्राम जैतपुर थाना मुरसान द्वारा उसकी पुत्री के साथ गलत काम किया गया है। वादी की प्राप्त लिखित तहरीर के आधार पर थाना मुरसान पर सुसंगत धाराओं में नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस द्वारा नामजद आरोपी बृजेश उपरोक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। जिसके उपरांत विवेचक द्वारा अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
महिला संबंधी अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में उपर्युक्त अभियोग को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने निकट पर्यवेक्षण में मानिटरिंग सेल के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणाम स्वरुप आज अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश द्वारा उक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त बृजेश उपरोक्त को धारा 376 (1) भादवि के तहत 10 वर्ष का कारावास तथा 20 रूपये के अर्थदंड व धारा 506 (2) के तहत 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है।