हाथरस। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मानीटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरुप न्यायालय द्वारा एनडीपीएस एक्ट के मुकदमे से सम्बन्धित एक अभियुक्त को एक वर्ष कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।पुलिस के मुताबिक थाना कोतवाली पर पंजीकृत मुकदमा धारा 22 एनडीपीएस अधिनियम बनाम धर्मेन्द्र पुत्र जगदम्बा प्रसाद निवासी गणेशगंज में अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। जिसके परिणाम स्वरुप अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश-5 द्वारा उक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त धर्मेन्द्र को एक वर्ष कारावास तथा दस हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।