कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जीएसटी एक राष्ट्र एक कर एक बाजार विषय पर आयोजित संगोष्ठी में डीएम राकेश कुमार सिंह, अतरिक्त कमिश्नर व्यापार कर वाहिद अली, रवि सेठ, सौम्या अग्रवाल, राम सिंह आदि ने जीएसटी को भारत सरकार द्वारा उठाया गया लाभ परक व महत्वपूर्ण कदम के साथ ही भारत की आर्थिक प्रगति का इंजन बताया और कहा कि यह एक अत्यंत सरल प्रक्रिया है इस नई व्यवस्था से किसी भी व्यापारी सहित किसी को भी कोई परेशानी नही होगी। इसके तहत सभी रिर्टन साफ्ट वेयर से भरें जायेगे। एक जुलाई से पूरे देश में जीएसटी लागू हो गया है। इससे आमआदमी को जो पूर्व में प्रचलित 17 करो के जंजाल से खत्म होने से मुक्ति जहां मिली है वहीं एक कर व एक बाजार की बेहतर व्यवस्था से वह जुड गया है। सिविल लाइन माती रोड स्थित अकबरपुर महाविद्यालय उत्तर प्रदेश जनपद वस्तु एवं कर सेवा जनपद कार्यालय द्वारा आयोजित जीएसटी संगोष्ठी में जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिये कि जीएसटी के प्रति अधिकाधिक व्यापारियों को जागरूक कर जीएसटी से सरकार और व्यापारियों और आमजनता को क्या लाभ है इसके बारे में समुचित जानकारी दे। जीएसटी को भारत सरकार द्वारा उठाया गया महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि अभी तक भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 17 टैक्स लगाये जाते थे जिससे व्यापारियों और जनता को काफी असुविधा होती थी। जीएसटी के तहत जो टैक्स देय होगा उसी के अनुरूप टैक्स काटा जायेगा। जीएसटी के बारे में जनपद के आहरण वितरण अधिकारी भली भांति जाने क्योकि एक जुलाई से बिलों पर जीएसटी दर से ही कटौती की जायेगी। उन्होंने आहरण वितरण अधिकारियों से कहा कि जीएसटी में जो पंजीकत नही है वे तत्काल पंजीकरण करा ले। जीएसटी में पंजियन से संबंधित फार्म बेससाइट पर उपलब्ध है। जीएसटी एक बेहतर व अद्ययतन व्यवस्था है जो सभी जारी सहुलियत के साथ लागू हो गया है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्याम मोहन दुबे व व्यापारी संतोष ओमर, संजीव बाजपेयी अधिवक्ता, गौशाला के प्रभारी संचालक विकास सचान, श्याम ओमर, किसान रामगोपाल कुशवाहा आदि ने अपनी बात रखते हुए कहा कि जीएसटी को समझने की जरूरत है। इससे सभी को नुकसान नही फायदा है। जीएसटी वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति पर आरोपित किया जायेगा जीएसटी का समस्त कार्य आनलाइन होगा। जीएसटी में वस्तुवार कर की दर जीएसटी काउन्सिल द्वारा तय की गयी है जिसके अनुसार 0 प्रतिशत, 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत, 28 प्रतिशत कर की दरे वर्गीकृत की गयी है। यह अत्यन्त सरल प्रकिया के साथ ही कर के ऊपर कर का भार नही बेहतर प्रतिस्पर्धा निर्माताओं व निर्यातकों को सुविधायेंक र की दरो एवं ढाचों में समरूपता प्रदान करता है। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए व्यापार कर कार्यालय से या वाणिज्यकर विभाग से सम्पर्क कर समस्या का समाधान किया जा सकता है। इस अवसर पर अतिरिक्त कमिश्नर वाहिद अली, डिप्टी कमिश्नर राम सिंह, सौम्या अग्रवाल, टैक्स अधिकारी निखिल तिवारी सहित अभय सिंह गुप्ता, राजीव बाजपेयी, संतोष गुप्ता, हरिकिशन ओमर, अध्यक्ष श्याम मोहन दुबे, वरिष्ठ व्यापारी संतोष ओमर, श्याम ओमर, सोनू गुप्ता, सुमन गुप्ता, कृषक अमित कुमार कुशवाहा आदि ने भी जीएसटी का महत्व बताया।