Tuesday, November 26, 2024
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जिले में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 लागू

पवन कुमार गुप्ता, रायबरेली। जनपद में 7 मार्च 2023 को होलिका दहन, 08 मार्च को होली व शबे बरात, 4 अप्रैल को महावीर जयंती, 05 अप्रैल महर्षि कश्यप एवं महाराजा निषाद राज मुख्य जयंती, 07 अप्रैल गुड फ्राइडे, 08 ईस्टर सैटरडे, 10 अप्रैल ईस्टर मन्डे, 14 अप्रैल को डा0 भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस, 17 अप्रैल को चन्द्रशेखर जयन्ती, 21 अप्रैल जमात-उल-विदा ( अलविदा जुमा), रमजान का अन्तिम शुक्रवार, 22 अप्रैल को परशुराम जयंती व ईद-उल-फितर एवं उ0प्र0 राज्य सहकारी समिति निर्वाचन, जनपद में होने वाली विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी, वार्षिक परीक्षायें एवं वार्षिक परीक्षाओं का मूल्यांकन के साथ ही कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत महामारी के रोकथाम हेतु प्रभावी रूप से नियंत्रित के लिए जनपद में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) अमित कुमार ने बताया कि 2 मार्च से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी कर दी गई है। यह निषेधाज्ञा 2 मार्च 2023 से 29 अप्रैल 2023 तक लागू रहेगी। साथ ही एडीएम ने कहा कि सभी जनपदवासी उक्त नियम का पालन करेंगे, इसके साथ ही आगामी सभी पर्व को आपसी भाईचारे का संदेश देते हुए मनाएं। किसी भी प्रकार से हुडदंग न करें अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।