⇒शासनादेश में 200 मीटर के दायरे में प्रतिबंधित हैं गुटखा तंबाकू की बिक्री
मथुराः श्याम बिहारी भार्गव। शिक्षण संस्थानों की लापरवाही से शासनादेश के विपरीत विद्यालयों के गेट पर गुटखा तंबाकू की दुकानें संचालित हो रही हैं। इससे छात्र छात्राओं के जीवन पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इस ओर शिक्षण संस्थाओं का कोई ध्यान नहीं है। उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के शासनादेश में शिक्षण संस्थान, स्कूल, कॉलेज के 200 मीटर के दायरे में मादक पदार्थ शराब, भांग, गुटखा, तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया था। गोवर्धन क्षेत्र में शिक्षण संस्थान संचालकों की लापरवाही से शिक्षण संस्थान के गेट पर गुटखा, तंबाकू की दुकानें संचालित हैं। गोवर्धन में सरकारी नॉरमिल स्कूल, दानघाटी मंदिर द्वारा संचालित इंटर कॉलेज, आदर्श कामिनी, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज, मुरारी कुंज, जतीपुरा के श्रीजी बाबा इंटर कॉलेज, राधाकुंड में आदि गौड़ विद्यालय के नजदीक गुटखा, तंबाकू की दुकानों पर खुलेआम बिक्री हो रही है। गुटखा तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। युवा पीढ़ी नशे की आदि होती जा रही है। इसका प्रमुख कारण जागरूकता का अभाव है। गोवर्धन के ज्यादातर विद्यालयों के गेट पर गुटखा तंबाकू की दुकानें चल रही हैं। कॉलेजों में केंटीन पर गुटखा की बिक्री हो रही है। इस ओर शिक्षण संस्थाओं को ध्यान देना चाहिए।
‘‘शासनादेश में शिक्षण संस्थानों से 200 मीटर तक गुटखा, तंबाकू, शराब आदि मादक पदार्थों की बिक्री पर पाबंदी है। समय समय पर इसके खिलाफ अभियान चलाए जाते रहे हैं। फिर अभियान चलाकर ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी।’’
-जितेंद्र कुमार, खंड शिक्षा अधिकारी गोवर्धन
‘‘परिषदीय विद्यालयों के 100 मीटर के दायरे के अंदर किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ की दुकान नहीं होनी चाहिए। शराब और भांग के अलावा गुटखा बीड़ी सिगरेट की बिक्री पर भी रोक है। यदि इस प्रकार की कोई शिकायत हमारे पास आती है तो हम कार्यवाही करेंगे।’’
-वीरेंद्र कुमार, बेसिक शिक्षा अधिकारी