Saturday, April 27, 2024
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शिक्षा का अधिकार,मौलिक अधिकार है-शिवकुमारी

हाथरस, नीरज चक्रपाणि। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में विधिक सेवा दिवस के अवसर पर एम.एल.डी.वी. इण्टर कालेज में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्रीमती शिव कुमारी की अध्यक्षता में किया गया।शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने छात्र,  छात्राओं तथा जनता को शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकारों तथा प्राधिकरण के उद्देश्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा के  अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। किसी भी कार्य को करने के लिये जानकारी होना आवश्यक है तभी हम योजनाओं का लाभ उठा सकते है। सरकार द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। सचिव ने कहा कि पढ़ने के लिये कोई उम्र निर्धारित नहीं होती है। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा यदि कोई अपराध किया जाता है किशोर न्याय  अधिनियम में उसे बाल अपचारी माना जाता है। सरकार द्वारा जारी निशुल्क हेल्प लाइन नम्बरों के सम्बन्ध में जानकारी देते हुये कहा कि किसी को कोई परेशानी होने पर तत्काल पुलिस सहायता हेतु टोल फ्री नं. 100 पर फोन करके पुलिस सहायता प्राप्त कर सकते हैं तथा महिला हेल्प लाइन नम्बर 1090 खास महिलाओं के शिकायत हेतु है, जिसमें अगर किसी महिला को कोई परेशान या छेडछाड या किसी महिला को कोई अन्य परेशानी हो तो वह निशुल्क हैल्प लाइन नम्बर 1090 डायल कर अपनी तथा दूसरों की सहायता कर सकती है। जिसका उस महिला का नाम गोपनीय रखा जाता है तथा हैल्प लाइन नं. 181 आशा ज्योति हैल्प लाइन जिसका कार्यालय जिला अस्पताल के पास स्थित है। इसमें भी गरीब महिलाओं व किसी महिला का कोई उत्पीड़न कर रहा है तो तत्काल 181 नं. डायल कर सहायता प्राप्त की जा सकती है। उन्होने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुये बताया कि आगामी 8 दिसम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा, जिसमें आप अपने छोटे-छोटे विवादों का निस्तारण कराकर लोक अदालत का लाभ उठायें। उन्होने बताया कि जिला प्राधिकरण का उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति पैसे के अभाव में न्याय पाने से वंचित न रह जाये। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में एक्ट में वर्णित श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा विधिक सहायता के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देने पर प्राधिकरण द्वारा जाॅच उपरान्त निःशुल्क अधिवक्ता से परामर्श हेतु आदेश दिया जाता है। इस अवसर पर छात्र/छात्राओं ने अपनी समस्यायें बताई, जिनके सम्बन्ध में सचिव ने परामर्श दिया।संचालन करते हुये वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश कुमार शर्मा ने कहा कि भारतीय संविधान में 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। जनता को जानकारी हेतु प्राधिकरण द्वारा जगह-जगह पर विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन कर जनता को कानून एवं शासन की योजनाओं की जानकारी दी जाती है। इसके अतिरिक्त किशोर अधिनियम के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने विद्यार्थियों को परीक्षा के सम्बन्ध में जानकारी देते हुये बताया कि हमें टाइम टेबिल बनाकर पढ़ाई करनी चाहिए, परीक्षा देते समय कभी भी नकल नहीं करनी चाहिए तथा सूचना का अधिकार 2005 के तहत जानकारी देते हुये कहा कि आप लोगों को शिक्षा से सम्बन्धित किसी परेशानी में आप आर.टी.आई.-2005 के तहत 10 रू. के पोस्टल आर्डर पर सूचना 30 दिन के अन्दर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ पर्यावरण के सम्बन्ध में जानकारी देते हुये कहा कि हमें अपने आस-पास सफाई रखनी चाहिये तथा पेड़-पौधे लगाने चाहिए जिससे की हमारा वातावरण साफ-सुन्दर बना रहे।एम.एल.डी.वी. के डायरेक्टर स्वतंत्र कुमार गुप्त ने कहा कि विधिक साक्षरता शिविर का उद्देश्य है कि समाज के लोगों को कानूनी सलाह देकर उन्हें जागरूक किया जाता है। उन्होंने कहा कि समझौते के माध्यम से जनता को सुलभ एवं सस्ता न्याय मिलता है। उन्होंने कहा कि शिविर में प्राप्त जानकारियों को अपने सगे सम्बन्धियों को भी दें। शिविर में सभी का आभार व्यक्त करते हुये छात्राओं को महिला हैल्पलाईन के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आपको बोलना होगा, आपके साथ कोई घटना घटती है तो उसकी सूचना तुरन्त महिला हैल्पलाईन पर दें, उसमें आपका नाम गोपनीय रखा जायेगा।इस अवसर पर कोर्डीनेटर श्रीमती शैलकान्ता गुप्ता व आर.पी. कौशिक, विद्यालय के सस्ंथापक रामगोपाल वाष्र्णेय दाल मिल वाले एवं अध्यापक तथा काफी संख्या में छात्र/छात्रायें उपस्थित थे।