Sunday, April 28, 2024
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उर्वरक बिक्री केन्द्र पर स्टाक/रेट बोर्ड लगाये जाये अनिवार्य रूप से: जिला कृषि अधिकारी

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। कृषकों को गुणवत्तायुक्त उर्वरक उनकी आवश्यकतानुसार समय से निर्धारित दरों पर सुगमतापूर्वक उर्वरक कराने हेतु शासन के निर्देशों के तहत जिला कृषि अधिकारी उर्वरक अधिसूचित प्राधिकारी ने बताया कि उर्वरकों के बिक्री दरों में लगातार परिवर्तन हो रहे है। उर्वरकों की बिक्री विनिर्माता कम्पनी द्वारा उर्वरक की बोरियों पर अंकित दरों, निर्धारित दरों पर ही करें। किसी भी दशा में निर्धारित दर से अधिक दर पर उर्वरकों की बिक्री कृषकों को नही की जायेगी। उर्वरकों की बिक्री पीओएस मशीन के माध्यम से ही की जायेगी एवं क्रेता कृषक को पीओएस मशीन से निकलने वाली इनवाइस/बिल अनिवार्य रूप से दिया जायेगा। उर्वरकों का भण्डारण एवं बिक्री उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र लाइसेंस में अंकित गोदाम/दुकान की चौहद्दी पर ही किया जाये।
उन्होंने बताया कि उर्वरक बिक्री केन्द्र पर स्टाक/रेट बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये एवं उसका प्रतिदिन ब्राण्डवार स्टाक एवं दरों का अंकन अनिवार्य रूप से किया जाये। खुदरा उर्वरक विक्रेता किसी भी समय उर्वरकों के प्रत्येक किस्म की एक बोरी से अधिक उर्वरक खुली बोरी में बिक्री हेतु न रखे जिस स्थान पर उर्वरकों का भण्डारण/बिक्री की जाये उस स्थान पर किसी भी प्रकार के खाने पीने आदि के सामानों की बिक्री अथवा भण्डारण न किया जाये। उर्वरक विक्रेता अधिकृत श्रोत से ही उर्वरकों को प्राप्त करेंगे। अधिकृत श्रोत के अतिरिक्त यदि कोई स्टाक पाया जाता है तो उसे अवैध मानते हुए कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। जिंक, सल्फेट, फेरस सल्फेट, माईकोन्यूट्रीएन्टस जैव उर्वरक, लिक्वड उर्वरकों का मुख्य उर्वरक यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी आदि के साथ इनकी टैगिंग किसी भी दशा में नही की जायेगी। उर्वरक विके्रता अपने प्राप्त स्टाक को जनपद कानपुर देहात से बाहर गैर जनपद में किसी भी प्रकार की उर्वरक बिक्री नही करेगा। फुटकर उर्वरक बिक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि अपने प्रतिश्ठान पर सूचना प्रदर्शित करे कि कृषक बन्धु उर्वरक प्राप्त करते समय आधार कार्ड अवश्य लाये। उर्वरकों की विक्री एवं भण्डारण का समस्त लेखा जोखा स्टाक एवं बिक्री रजिस्टर पर जरूर रखे। शासन के निर्देशों के तहत जनपद में किसी भी प्रकार की उर्वरकों की कमी नही होने दी जायेगी। पर्याप्त मात्रा में प्रीपोजिशनिंग कर ली गयी है। उन्होंने उर्वरक विक्र्रेताओं को निर्देश दिये कि कडाई से पालन किया जाना सुनिश्चत करे यदि इनके विपरीत कोई ऐसा प्रकरण पाया जाता है तो दोषी उर्वरक विक्रेता के विरूद्ध उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 की धारा 3 का उल्लंघन मानते हुए कार्यवाही तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्यवाही की जायेगी।