Wednesday, April 24, 2024
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मतदाता को धमकाने पर होगी जेल

बिना अनुमति के कोई भी दल नही निकालेगा रैली व जुलूस
चेकिंग के दौरान शिष्टाचार का व्यवहार रहे: डीईओ
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी कुमार रविकांत सिंह ने विधानसभा सामान्य निर्वाचन को निष्पक्ष, निर्भीक एवं शान्तिपूर्ण सुचिता के साथ सम्पन्न कराने तथा निर्वाचन में धन बल का प्रयोग रोकने के लिए गठित टीमें, उड़नदस्ते, स्टेटिक सर्विलांस, सभी एसडीएम प्रत्येक गतिविधि पर पैनी नजर रखें के निर्देश दिये है। गठित सभी टीमें अपने अपने क्षेत्रो में भ्रमण कर आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन करायेंगे। उन्होने कहा कि किसी भी राजनैतिक व्यक्ति को निर्धारित धनराशि से अधिक नगदी ले जाने की अनुमति नही है, यदि इससे अधिक नगदी है तो पूर्ण विवरण उपलब्ध कराना होगा, कि वह धन किस कार्य के लिए ले जा रहा है। प्रथम जानकारी न देने पर धनराशि नियमानुसार सीज करे। उन्होने कहा यदि किसी व्यक्ति के पास निर्धारित से अधिक की नगदी मिले तो तत्काल इनकमटैक्स अधिकारी के संज्ञान में लाकर सीज की कार्यवाही की जाये। उन्होने कहा जो सीज की कार्यवाही होगी वह निर्वाचन आयोग के नियमो के अनुरूप होगी, तथा उसकी वीडियोग्राफी भी प्रत्येक दशा में होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चेकिंग के दौरान शिष्टाचार का व्यवहार किया जाये। किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक परेशान न किया जाये। सभी के साथ निष्पक्षता व समानता का व्यवहार रहे। किसी के साथ भेदभाव न किया जाये।
जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार रविकांत सिंह ने कहा कि सभी उड़नदस्तो के प्रभारी अपने क्षेत्र में होने वाली रैलियो, जुलूस, जनसभाओ आदि की वीडियोग्राफी करायेंगे इसके अलावा आने वाले स्टाक प्रचारकों को के भाषण आदि पर भी निगरानी करेंगे। स्टारक प्रचारक के भाषण में कही आचार संहिता का उल्लघन तो नही हो रहा है यह भी देखेंगे। क्षेत्र में होने वाले भोज पर भी निगरानी रखेंगे। अवैध रूप से वस्त्र, शराब व धन पर भी निगरानी रखेगंे। ऐसा करने वालो के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि उड़नदस्ते को यदि किसी भी स्थान पर मतदाताओ को डराने, धमकाने, बल्नरेबिलिटी, अवैध शराब बांटने, वस्त्र आदि के वितरण करने पर मतदाताओ को प्रलोभन देने तथा शस्त्रो के आवागमन की शिकायते संज्ञान में आये तो उड़नदस्ता तत्काल उस स्थानो पर पहुॅचेगा। किसी भी स्थान पर नगदी रिश्वत के रूप में दी जा रही वस्तुएं प्रमाण के रूप में बयान दर्ज करेगा। जिनमें वस्तुएं प्राप्त हुई है। वह सीआरपीसी के नियमो के अनुसार जब्त की गई वस्तुओ का पंचनामा तैयार कर 24 घंटे के भीतर प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171बी के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो नगद अथवा वस्तु के द्वारा चुनाव के दौरान किसी व्यक्ति को मताधिकार को प्रभावित करने का प्रयास करता है अथवा कोई अन्य व्यक्ति जो इस प्रकार चोट पहुॅचाने का प्रयास करता है। जिसके लिए एक वर्ष का कारावास अथवा आर्थिक दण्ड दोनो दिये जा सकते है। उन्होने अधिकारियो से कहा कि प्रत्येक दशा में विधानसभा चुनाव को स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष सम्पन्न कराये।