Friday, April 26, 2024
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प्रत्याशी बिना अनुमति के वाहन का प्रयोग नही करेगा: डीएम

2017-01-10-01-ravijansaamnaशांतिपूर्वक एवं निर्विघ्न निर्वाचन के लिए आदर्श आचार संहिता का पालन अनिवार्य: डीईओ
मतदान प्रतिशत बढ़ने से ही लोकतंत्र सही मायने में होगा सिद्ध: डीईओ
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार रविकांत सिंह ने कहा कि निर्वाचन ड्यूटी में लगे सभी कार्मिक प्रत्याशी राजनैतिक दल व मतदाता निर्वाचन जैसे राष्ट्रीय व पवित्र कार्य को सकुशल, निष्पक्ष, निर्भीक व शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने में पूरा सहयोग दे। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों व आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन करें। निष्पक्षता पूरी तरह से बनाये रखे। ईवीएम आदि का भी प्रशिक्षण, पोलिंग एजेन्ट, काउटिंग एजेन्ट आदि का भी भली भांति ले ले क्योकि निर्वाचन में मतदान और मतगणना के समय किसी भी प्रकार का संसय न रहे। आयोग और प्रशासन का उद्देश्य है कि जनपद में निष्पक्ष निर्भीक और भयरहित तरीके से चुनाव सम्पन्न हो। आयोग द्वारा प्राप्त सुरक्षा बल उपलब्ध रहेगा। यदि किसी भी प्रकार का कही कोई दिक्कत हो या किसी स्तर से मतदान प्रभावित हो सकता है तो उसकी जानकारी जिलानिर्वाचन अधिकारी, आरओ आदि को मुहैया करा दे।
जिलानिर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी कुमार रविकांत सिंह ने निर्देश दिये कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन को सकुशल व शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने के लिए आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने के साथ ही आदर्श आचार संहिता का किसी भी दशा में उल्लंघन न होने पाये। प्रत्याशियों के लिए यह अनिवार्य है कि नामांकन की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख के मध्य निर्वाचन हेतु किये गये समस्त खर्चो का लेखा रखे। निर्वाचन व्यय लेखे को दर्ज करने के लिए नामांकन के समय प्रत्याशियों को आरो द्वारा एक प्रमाणित/हस्ताक्षरित रजिस्टर उपलब्ध कराया गया है। जिसमें प्रतिदिन का खर्चा अंकित कर समय समय या निर्धारित तिथियों में निरीक्षण अवश्य करायें। निर्वाचन व्यय लेखा एवं अनुवीक्षण हेतु निर्वाचन व्यय के लिए विभिन्न निर्वाचन सामग्रियों की प्रचार दलों की सूची मुहैया करा दी गयी है। इसी के अनुसार प्रत्याशी खर्चा करें। किसी भी दशा में आयोग द्वारा निर्धारित व्यय 28 लाख से अधिक खर्चा न किया जाये। प्रत्याशी निर्वाचन संबंधी व्यय दिखाने हेतु जो प्रपत्र रजिस्टर प्रदान किया गया है। जिसको नियमित रूप से अंकन करते रहे। जिलानिर्वाचन अधिकारी ने यह भी कहा कि प्रत्याशियों को जिन क्षेत्रों की वाहनों की अनुमति मिली है वह उसी क्षेत्र में भ्रमण करेंगे। प्रचार वाहन में जो भी सामग्री होगी वह निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप रहेगी। प्रचार पम्पलेट में प्रिटिंग प्रेस का नाम तथा प्रचार सामग्री की संख्या का अवश्य उल्लेख होगा। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार रविकांत सिंह के बताया कि निर्वाचन संबंधी कन्ट्रोल रूम पूरी तरह से सक्रिय है। जिसमें संचालित कन्ट्रोल हेल्पलाइन दूरभाष नंबर 05111-271078, व ई-मेल आई0डी0 kdelectioncontrolroom@gmail.com है। इससे जनपद की सभी विधानसभा 205- रसूलाबाद, 206 अकबरपुर रनियां, 207 सिकन्दरा, 208 भोगनीपुर में विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2017 में निर्वाचन संबंधी की कोई भी जानकारी उपलब्ध की जा सकती है। कन्ट्रोल रूम के दूरभाष नंबर पर सम्पर्क कर कोई भी व्यक्ति निर्वाचन संबंधी जानकारी प्राप्त व अपना सुझाव या कोई शिकायत निर्वाचन संबंधी दे सकता है। उन्होने बताया कि कन्ट्रोल रूम के साथ मीडियासेल व टेªजरी आफीसर कक्ष में मीडिया सेन्टर भी पूरी तरह से सक्रिय है। उनहोंने कहा कि उम्मीदवार तथा समस्त अधिकारी व कर्मचारी आचार संहिता का पालन करे ताकि निर्वाचन शांति पूर्वक एवं निर्विघ्न सम्पन्न हो सके। उन्होंने मतदाताओं से भी कहा कि वह 19 फरवरी को अधिक से अधिक मतदान करें ताकि जनपद का नाम रोशन हो। मतदान प्रतिशत बढ़ने से ही लोकतंत्र सही मायने में सिद्ध होगा। मतदाता 19 फरवरी को निर्भीक व निष्पक्ष होकर मतदान करें। किसी के बहकाबे में न आये चुनाव के समय लालच व प्रलोभन देने का प्रयास करते है उससे दूर रहे।