Sunday, May 5, 2024
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जनपद में धारा 144 लागू, 15 दिसम्बर तक रहेगी प्रभावी: डीएम

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। विभिन्न माध्यमों, श्रोतों से प्राप्त सूचना अनुसार आगामी दिवसों में विभिन्न धार्मिक एवं राजनैतिक संगठनों, संस्थाओं, व्यक्तियो आदि द्वारा जनपद कानपुर देहात के विभिन्न भागों में धरना, प्रदर्शन, जुलूस, मार्च, पदयात्रा इत्यादि द्वारा अथवा अन्य प्रकार के अविधिक, असामाजिक क्रिया-कलापों से शान्ति व्यवस्था भंग की जा सकती है।
उपरोक्त जानकारी देते हुए जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार सिंह ने बताया कि आगामी अवधि में ईद-ए-मिलाद बारावफात, गुरूनानक जयन्ती, वीरांगना ऊदा देवी शहीद दिवस, गुरू तेग बहादुर दिवस, चैधरी चरण सिंह का जन्म दिवस, क्रिसमस ईव, क्रिसमस डे आदि विभिन्न त्यौहारों के साथ ही 06 दिसम्बर तथा विभिन्न सेवा आयोगों की प्रतियोगी, शैक्षणिक परीक्षाएं आदि आयोजित होती है न्यायालय का निकट भविष्य में निर्णय आना सम्भावित है। उन्होंने बताया कि आगामी समय में विभिन्न धार्मिक, राजनैतिक, संगठनों, संस्थाओं, व्यक्तियों के सम्भावित आयोजनों/कार्यक्रमों के साथ उल्लिखित त्यौहार, जनपद कानपुर देहात के विभिन्न मन्दिर, मठ, धर्मशालाओं आदि में आयोजित कार्यक्रमों एवं होने वाली विभिन्न सेवा आयोगो की प्रतियोगी परीक्षाओें तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के सम्भावित निर्णय के दृष्टिगत जनपद में लोक व्यवस्था, शान्ति व्यवस्था एवं जन सुरक्षा बनाये रखना अति आवश्यक है। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया यदि बीच में वापस न लिया गया तो दिनांक 05 नवम्बर 2019 की पूर्वान्ह से दिनांक 15 दिसम्बर 2019 तक प्रभावी रहेगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि धारा 144 में विहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोक व्यवस्था, शान्ति व्यवस्था, जन सुरक्षा एवं जनजीवन को सामान्य बनाये रखने की दृष्टि से जनपद की सम्पूर्ण सीमा में इसके अन्तर्गत पडने वाले समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु किसी भी व्यक्ति, संस्था, संगठन द्वारा किसी कार्यक्रम, माध्यम से साम्प्रदायिक सद्भाव व सामाजिक सौमनस्य को बिगाडने का प्रयास नही किया जायेगा, ड्यूटी पर तैनात शासकीय कर्मचारियों, अधिकारियों और अन्य कर्मियो जो शासकीय अस्त्र-शस्त्र धारण करने हेतु अधिकृत है, को छोडकर कोई भी व्यक्ति आग्नेय अस्त्र, विस्फोटक पदार्थ, लाठी, बल्लम, भाला अथवा तेज धार वाले हथियार लेकर सार्वजनिक रूप से न तो विचरण करेगा और न ही किसी प्रकार से ऐसे अस्त्र शस्त्रों को प्रदर्शन करेगा एवं सक्षम अधिकारी के स्तर से छूट, अनुमति के बगैर अपने पास नही रखेगा। कोई भी मीडिया(इलेक्ट्रोनिक व सोशल मीडिया आदि) द्वारा बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थल पर कोई भी डीबेट, परिचर्चा नही की जायेगी, इस हेतु समक्ष अधिकारी द्वारा विधिवत अनुमति प्राप्त की जायेगी और उसमें निर्धारित शर्तो का अनुपालन किया जायेगा, राम जन्म भूमि, बाबरी मस्जिद के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति, समूह, संगठन, दल आदि द्वारा कोई ऐसा कार्यक्रम, समारोह, रैली, पद यात्रा, परिक्रमा, जनसभा आदि नही किया जायेगा तथा किसी भी प्रकार के पोस्टर, बैनर, बाल पेन्टिंग, पम्पलेट, फेसबुक, व्हाटसएप, ट्वीटर, सोशल मीडिया आदि अन्य किसी भी माध्यम से इस प्रकार को कोई सन्देश प्रचारित, प्रसारित नही किया जोयगा, जिससे कि किसी दल, समूह, व्यक्ति, संगठन, समुदाय, सम्प्रदाय, धर्म को ठेस पहुंचे अथवा साम्प्रदायिक सौहार्द एवं सामाजिक सामन्जस्य बिकडने की स्थिति उत्पन्न हो, उन्होंने बताया कि सामान्य स्थितियों को छोडकर एक स्थान पर 05 से अधिक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिसके क्रिया कलापो से लोक व्यवस्था/शान्ति व्यवस्था, जनसुरक्षा प्रभावित हो एकत्रित नही होगा। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया यदि बीच में वापस न लिया गया तो दिनांक 05 नवम्बर 2019 की पूर्वान्ह से दिनांक 15 दिसम्बर 2019 तक प्रभावी रहेगा। उन्होंने बताया कि इस आदेश अथवा इसके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। उन्होंने इस आदेश का प्रचार प्रसार हेतु जिले के सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेटों तथा न्यायालयों व जनपद के समस्त नगर पालिका/नगर पंचायत तथा जनपद क्षेत्रान्तर्गत पडने वाले थानों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करके किया जायेगा।