कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। शासन के निर्देशों की जानकारी देते हुए उप निदेशक कृषि विनोद कुमार यादव ने बताया कि कि प्रदेश में धान के अवशेष जलाने की घटनाओं को देखते हुए उच्चतम न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) द्वारा कृषकों को आसान/सस्ते दरों पर फसल अवशेष प्रबन्धन हेतु उपयोगी कृषि यन्त्र उपलब्ध कराने हेतु सहकारी समितियों/ग्राम पंचायतों को फार्म मशीनरी बैंक स्थापना हेतु यन्त्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा प्रमोशन आफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फाॅर इन सीटू मैनेजमेन्ट आफ क्राॅप रेज्डियू योजना हेतु जारी की गई गाइड लाइन में जनपद कानपुर देहात में 6 ग्राम पंचातयों को अनुदान पर 5 लाख तक के फार्म मशीनरी बैंक स्थापना हेतु लक्ष्य प्राप्त हुए है।
इस योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत 5 लाख तक के कृषि यन्त्र प्रमोषन आफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फाॅर इन सीटू मैनेजमेन्ट आफ क्राॅप रेज्डियू योजना में निर्धारित यन्त्रों पर 80 प्रतिषत (अधिकतम रू0 4 लाख) अनुदान अनुमन्य है। यन्त्रों के मूल्य का 20 प्रतिषत का भुगतान ग्राम पंचायतों द्वारा स्वंय वहन किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा फसल अवषेष प्रबन्धन हेतु पैडी स्ट्रा चापर, श्रेडर, मल्चर, श्रबमास्टर, रोटरी श्लेसर, हाइड्रोलिक रिबर्सेबुल एम0बी0 प्लाऊ, सुपर सीडर, बेलर, सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम, जीरोट्रिल सीड कम फर्टीड्रिल, हैपी सीडर, स्ट्रा रेक, क्राप रीपर, व रीपर कमबान्डर यन्त्र चिन्हित किये गये है।
फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना हेतु इच्छुक ग्राम पंचायतें जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से प्रस्ताव बना कर उप निदेशक कृषि कार्यालय कानपुर देहात को दिनाॅंक 23 अगस्त 2020 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिसका अनुमोदन जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा ग्राम पंचायतों का चयन एवं अनुमोदन दिनाॅंक 25 अगस्त 2020 तक कराकर अनुमोदित सूची दिनाॅंक 31 अगस्त 2020 तक कृषि निदेशालय को भेजी जा सके।
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