Wednesday, April 30, 2025
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जिला कारागार में आयोजित हुआ विधिक साक्षरता शिविर

कानपुर देहात। राष्ट्रीय, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशा-निर्देश के अनुपालन में जनपद न्यायाधीश यशवंत कुमार मिश्र के निर्देशन में आज दिन मंगलवार को जिला कारागार, कानपुर देहात में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर देहात अध्यक्षता साक्षी गर्ग के द्वारा की गयी।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण साक्षी गर्ग ने अपने सम्बोधन में बताया गया कि जो बन्दी दिव्यांग है, उनके अधिकारों के लिए विकलांगजन अधिनियम 1995 (Person with Disabiliti  मे Act 1995) संविधान के अनुच्छेद 253 सहपठित संघ सूची की मद क्रम संख्या- 13 को अन्तर्गत अधिनियमित किया गया है। यह एशियाई एवं प्रशांत क्षेत्र में दिव्यांग व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी और समानता की उदघोषणा को कार्यान्वित करता है और उनकी शिक्षा, रोजगार, बाधा रहित जीवन, सुरक्षा का प्रावधान करता है।
समान अवसर देने, उनके अधिकारों के संरक्षण और सहभागिता के लिए जो व्यक्ति 40 फीसदी या उससे अधिक दिव्यांग हैं, उसे चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा प्रमाणित किया जायेगा। इसमें दृष्टि हीनता, दृष्टि बाध्यता, श्रवण क्षमता में कमी, गति विषयन बाध्यता शामिल है। दिव्यांग के बच्चे को 18वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, द्वारा यह भी बताया गया कि पूरे विश्व में साक्षरता दिवस 08सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य समाज में लोगों के प्रति शिक्षा को प्राथमिकता देने को बढ़ावा देना है। पूरे देश में साक्षरता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। पूरे विश्व में बहुत से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इस दिवस का लक्ष्य हर बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजना व शिक्षा को बढ़ावा देना है। विधिक साक्षरता शिविर के आयोजन में जेल में उपस्थित अधिकारीगण कुश कुमार सिंह- कारापाल, राजेश कुमार राय- उपजेलर, कुंवर रणविजय सिंह-उपजेलर, एवं जेल में निरुद्ध (दिव्यांग पुरुष एवं महिला ) बन्दी उपस्थित रहे।