कानपुर देहात। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन.2021 में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों द्वारा निर्वाचन के दौरान व्यय की जाने वाली धनराशि के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं। आयोग के दिशा निर्देशानुसार निर्वाचन व्यय के अनुश्रवण हेतु सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत पद के लिये जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। जिसमें अध्यक्ष जिला मजिस्टेªटए सदस्य मुख्य विकास अधिकारी व वरिष्ठ कोषाधिकारी हैं। उन्होंने ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन.2021 में निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों द्वारा निर्वाचन व्यय की जाने वाली धनराशि के संबंध में आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन व्यय के अनुश्रवण हेतु प्रधान ग्राम पंचायत पद के लिए उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील स्तरीय कमेटी गठित की गयी है। जिसके क्रम में तहसील अकबरपुर हेतु अध्यक्ष उप जिलाधिकारीए सदस्य तहसीलदार व सहायक कोषाधिकारी विनीत चन्द्र गुप्ता नामित किये गये हैं। भोगनीपुर हेतु अध्यक्ष उप जिलाधिकारी, सदस्य तहसीलदार व सहायक कोषाधिकारी अनुज दीक्षित नामित किये गये हैं। सिकन्दरा हेतु अध्यक्ष उप जिलाधिकारी, सदस्य तहसीलदार व लेखाधिकारी शिक्षा विभाग सन्तोष कुमार द्विवेदी नामित किये गये हैं। डेरापुर अध्यक्ष उप जिलाधिकारी, सदस्य तहसीलदार व वित्तीय परामर्शदाता जिला पंचायत यज्ञेश सिंह नामित किये गये हैं। रसूलाबाद अध्यक्ष उप जिलाधिकारी, सदस्य तहसीलदार व सहायक लेखाधिकारी विकास विभाग रामचन्द्र नामित किये गये हैं। इसी प्रकार मैथा में अध्यक्ष उप जिलाधिकारी, सदस्य तहसीलदार व सहायक लेखाधिकारी कृषि विभाग रामस्वरूप शुक्ल नामित किये गये हैं। प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दाखिल करने की तिथि से निर्वाचन की घोषणा तक प्रतिदिन विभिन्न मदों में जो व्यय किया जायेगा उसका लेखा.जोखा तैयार किया जायेगा। चुनाव से सम्बन्धित व्यय किये जाने हेतु प्रत्याशी द्वारा एक अलग से खाता खोला जायेगा। उक्त खाता की सूचना रिटर्निंग आफिसर एवं उक्त गठित कमेटी को दी जायेगी। निर्वाचन में व्यय की गई धनराशि के भुगतान की कार्यवाही उक्त खाता से निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर तैयार किया जायेगा और रिटर्निंग आफिसर प्रत्याशियों को उपलब्ध करायेंगे। सभी प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु व्यय की गई धनराशि के प्रतिदिन का निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। प्रत्याशियों द्वारा विभिन्न मदों में जो धनराशि व्यय की जायेगी। उन मदों में व्यय की जाने वाली दरों का निर्धारण उक्त गठित कमेटी द्वारा किया जायेगा तथा चुनाव प्रचार से सम्बन्धित दरों के सम्बन्ध में सभी प्रत्याशियों को अवगत कराया जायेगा।
निर्वाचन समाप्त होने के उपरान्त सभी प्रत्याशियों द्वारा तीन माह के भीतर निर्वाचन से सम्बधित व्यय लेखा रजिस्टर बाउचर सहित यथास्थिति जनपद एवं तहसील स्तर पर गठित समिति को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्वाचन समाप्ति के पश्चात प्रत्याशी द्वारा प्रस्तुत किये गये व्यय लेखा रजिस्टर का समिति द्वारा परीक्षण किया जायेगा। परीक्षण में यदि किसी प्रत्याशी द्वारा निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा से अधिक धनराशि व्यय की गई पायी जाती है तो उनकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।