कानपुर देहात। उ0प्र0 शासन/उद्योग निदेशालय द्वारा “एक जनपद एक उत्पाद” (ओ0डी0ओ0पी0) योजनान्तर्गत ओ0डी0ओ0पी0 की विभिन्न विधाओं से जुडे अकुशल हस्तशिल्पियों/कारीगरों को 10 दिवसीय आवासीय कौशल अभिवर्धन प्रशिक्षण प्रदान कराये जाने के निर्देश दिये गये है। यूटेन्शिल्स बर्तन/प्लास्टिक उत्पाद से जुडे जनपद के ऐसे कुशल एवं अकुशल अभ्यर्थी योजना में आवेदन कर सकते है। जानकारी देते हुए जीएम डीआईसी चन्द्रभान सिंह ने बताया कि उक्त योजनान्तर्गत पात्र आवेदनकर्ता की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होनी आवश्यक है तथा शैक्षणिक योग्यता की कोई अर्हता नहीं है। इच्छुक आवेदक दिनांक 15 जून 2021 तक आनलाईन diupmsme.upsdc.gov.in आवेदन कर सकते है। अन्तिम तिथि के बाद कोई आवेदन पत्र स्वीकार नही किया जायेगा। अधीक जानकारी के लिये कार्यालय जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, कानपुर देहात में किसी कार्य दिवस में सम्पर्क कर सकते हैं।