जिला विद्यालयीय यान सुरक्षा समिति तथा सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने दिए निर्देश
फिरोजाबाद। जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार मे मंगलवार को जिला विद्यालयीय यान सुरक्षा समिति तथा सड़क सुरक्षा समिति की बैठक सम्पन्न हुयी। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि सड़क पर दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को अस्पताल तक पहुंचाने वाले को सरकार की तरफ से 2000 रुपए का प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने सूची सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय को देने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया गया। बैठक के दौरान स्कूल संचालकों द्वारा विभिन्न समस्याओं को उठाया गया।किड्स कॉर्नर विद्यालय के संचालक मयंक भटनागर ने बताया कि टूंडला टोल टैक्स पर उनकी गाड़ियों से अतिरिक्त टोल वसूल किया जाता है। इसके लिए जिलाधिकारी ने नगर मजिस्ट्रेट, एआरटीओ व टोल टैक्स मैनेजर की संयुक्त कमेटी गठित कर समस्याओं को निस्तारित करने के निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट, चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करने, बिना वैद्य प्रमाण पत्रों के वाहन न चलाए जाने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने, ओवर स्पीड में वाहन न चलाए जाने, नशा एवं नींद की हालत में वाहन न चलाए जाने आदि नियमों के पालन करने पर जोर दिया। साथ ही कहा कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को त्वरित चिकित्सा प्रदान करने एवं मदद करने वाले व्यक्ति गुड सेमेरिटन को पुरस्कार राशि प्रदान की जाए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी द्वारा समस्त विद्यालय संचालकों को स्कूलों में संचालित स्कूल वाहनों को ठीक कराकर फिटनेस कराने एवं जिला विद्यालय निरीक्षक को विद्यालयीय यानांे के चालकों के चरित्र एवं ड्राइविंग लाइसेंस से सत्यापन अति शीघ्र कराने के निर्देश दिए। जिसकी सूची परिवहन कार्यालय द्वारा पूर्व में प्राप्त कराई जा चुकी है। जिलाधिकारी द्वारा तहसील स्तर पर बैठकें कराए जाने हेतु संबंधित उप जिला अधिकारी को निर्देशित किया गया। साथ ही विद्यालय में संचालित फिटनेस समाप्त वाहनों को नोटिस देकर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। जिसकी सूची पूर्व में परिवहन कार्यालय द्वारा संबंधित विभाग को प्राप्त कराई जा चुकी है। ब्लैक स्पॉट के सम्बंध में जिलाधिकारी द्वारा पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई यातायात उपनिरीक्षक एवं सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को जॉइंट इंस्पेक्शन कर नए ब्लैक स्पॉट चिन्हित करने एवं 12 पुराने ब्लैक स्पॉट पर शीघ्र कार्य योजना बनाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए तथा ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा खनिज परिवहन में व्यवसायिक रजिस्ट्रेशन कराने हेतु निर्देशित किया गया।