हाथरस। जनपद में 11 सितम्बर को लगने जा रही राष्ट्रीय लोक अदालत से मिलेगा जनता को मुफ्त न्याय। समय भी बचेगा और पैसा भी खर्च नही होगा। न्याय के लिए सालों तक इंतजार कर रहे लोगों के लिए सुनहरा मौका है। लोक अदालत में दिए गए निर्णय के बाद किसी भी अदालत में इस मामले को नहीं डाला जा सकता। जनपद न्यायाधीश मृदुल कुमार के निर्देश पर लगने जा रही राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव चेतना सिंह ने बताया कि 11 सितम्बर को सुबह 10 बजे से जनपद न्यायालय में मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण, परिवार न्यायालय, हाथरस व बाह्य न्यायालय सादाबाद, सिकन्द्राराऊ इसके अतिरिक्त कलेक्ट्रेट हाथरस एंव समस्त तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विशेष रूप से आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम वाद, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवादों सहित), राजस्व वाद, अन्य सिविल वाद (किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद) एवं आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकने वाले समस्त प्रकार के वादों का निस्तारण किया जायेगा। छोटे आपराधिक मामलों में चालान की धनराशि ई-पेमेन्ट के माध्यम से एवं भारतीय स्टेट बैंक में चालान के माध्यम से पावर ज्योति खाता संख्या 34893052142 में भी जमा की जा सकती है तथा जिसकी रसीद सम्बन्धित न्यायालय से प्राप्त की जा सकती है। लोक अदालत के माध्यम से मामले का शीघ्र निस्तारण हो जाता है, जिसमें समय एवं धन की बचत होती है, लोक अदालत में निस्तारित मामलों की अपील नहीं की जा सकती तथा सिविल मामलों में अदा की गई कोर्ट फीस वापस कर दी जाती है। बैंक मामलों में ब्याज आदि की छूट प्रदान की जाती है।