कानपुर देहात। जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सूक्ष्य एवं लघु उद्योग को लेकर एक समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजन किया गया। जिसमें एमएसएमई अधिनियम 2020 के सम्बन्ध में बने नियमों और उनके अनुपालन के सम्बन्ध में चर्चा की गयी। इस अधिनियम का उद्देश्य है प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को तीव्र करना, इस अधिनियम के लागू होने के बाद अब प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए आवेदन करने के महज 72 घण्टे के अन्दर विभागों को अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होगा, यह अनापत्ति प्रमाण पत्र 1000 दिन तक वैद्य रहेगा। इसके बाद उद्यमी को उद्योग से सम्बन्धित अन्य विभागीय अनुमति लेने के लिए 900 दिन का समय मिलेगा। इस नये एक्ट से एमएसएमई सेक्टर को मजबूती मिलेगी, साथ ही विकास के नये मार्ग प्रशस्त होंगे। इस समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने इस योजना से सम्बन्धित विभागों को निर्देशित किया कि जिन विभागों ने अभी तक एनओसी जारी नही की है वे शीघ्र ही एनओसी जारी करे| जिससे इस कार्यक्रम के तहत उद्योगों को गति दी जा सके, कोई विभाग इसमें लापरवाही न करे, उन्होंने जीएमडीआईसी चन्द्रभान सिंह को निर्देशित किया कि जिन विभागों ने एनओसी नही दी है उनसे शीघ्र एनओसी प्राप्त करें, साथ ही इस महत्वपूर्ण अधिनियम के तहत जनपद को मिलने वाले औद्योगिक लाभ को सुनिश्चित करें।इस मौके पर जीएमडीआईसी चन्द्र भान सिंह एवं अन्य अधिकारीगण आदि उपस्थित रहे।