कानपुर देहात।उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा लिये गये ऋण के बकायेदार को जिला ग्रामो अधिकारी ने सूचित किया है कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा लागू ’एकमुश्त समाधान योजना’ के अर्न्तगत जनपद के उद्यमियों, इकाईयों द्वारा कोविड-19 संक्रमण फैलने के कारण भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा राज्यों को लाकडाउन किये जाने से उद्यमियों, इकाईयों द्वारा उक्त महामारी के कारण आपदा, विपदाकाल में एकमुश्त समाधान योजना के अन्तर्गत ऋण की धनराशि जमा करने की परेशानी को दृष्टिगत रखते हुये उद्यमियों, इकाईयों को ऋण जमा करने हेतु योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये 31 दिसम्बर 2021 तक के लिये अवधि बढाई गयी हैं| साथ ही मुख्यकार्यपालक अधिकारी के आदेश द्वारा उक्त योजना में 15 अक्टूबर 2021 के बाद ब्याज एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उद्यमियों/इकाईयों को न दिये जाने के आदेश दिये गये हैं। सी0बी0सी0 बकायेदारों को सूचित किया जाता है कि 15 अक्टूबर 2021 तक एकमुश्त समाधान (ब्याज व दण्ड ब्याज माफी के पश्चात् मात्र मूलधन ही जमा करना है।) का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का लाभ उक्त तिथि के बाद नहीं प्रदान किया जायेगा। अधिक जानकारी के लिये कार्यालय दिवस में कार्यालय जिला ग्रामोद्योग अधिकारी (बैंक ऑफ इण्डिया प्रथम तल) रनियां कानपुर देहात में सम्पर्क कर सकते है।