Friday, May 17, 2024
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बिना लाइसेंस लिए शराब पिलाई तो होगी कार्रवाई

हाथरस। जिलाधिकारी रमेश रंजन द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में अपर जिलाधिकारी डॉ0 बसंत अग्रवाल की अध्यक्षता में जनपद में संचालित होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, मैरिज लॉन, बैंक्वेट हॉल संचालकों की साथ बैठक कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई।बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी ने समस्त संचालको एवं प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि आबकारी विभाग से अकेजनल बार लाइसेंस (एफ0एल0-11) प्राप्त किए बिना किसी भी दशा में मदिरा पान न कराया जाय। जांच के दौरान यदि बिना अकेजनल बार लाइसेंस (एफ0एल0-11) प्राप्त किए मदिरा पान कराते हुए पाया जाता है, तो सम्बन्धित होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, मैरिज लॉन, बैंक्वेट हॉल के विरूद्ध नियमानुसार आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत एफ0आई0आर दर्ज करायी जायेगीं तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर) का संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन से प्राप्त अन्य अनुज्ञा-पत्रों को भी निरस्त करने की कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। प्रकरण राजस्व एवं जनहित से जुड़ा होने के कारण अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार ने अवगत कराया कि अकेजनल बार लाइसेंस (एफ0एल0-11) का आवेदन आबकारी विभाग की वेबसाइट www.upexciseonline.in में जाकर Useful Publice Services मे आईकोन पर क्लिक कर अकेजनल बार लाइसेंस (एफ0एल0-11) के आईकोन के अन्दर प्रथम बाक्स में रजिस्ट्रेशन कर दूसरे बाक्स में ई-पेमेंट के माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान कर स्वीकृत अकेजलन बार लाइसेंस (एफ0एल0-11) पोर्टल से प्राप्त किया जा सकती है। उन्होने कहा कि किसी व्यक्ति के अपने घर/निजी स्थान पर आयोजित समारोह के लिए जिसमें कोई लाभ अर्जन न हो (गैर वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु) रू0 4,000 प्रतिदिन एवं किसी क्लब, संस्था, व्यक्ति द्वारा किसी होटल, रेस्टोरेंट, बैंकेट हॉल, रिसोर्टस, फार्म हाउस, बारात घर, कम्युनिटी सेंटर एवं अन्य किसी स्थान में आयोजित समारोह के लिए प्रदत्त किए जाने वाले अनुज्ञापन हेतु (वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु) रू0 11,000 प्रतिदिन लाइसेंस फीस जमा की जाएगी। मदिरा पान केवल लाईसेंस प्राप्त परिसर में परोसी जाएगी और मदिरा का उपभोग परिसर में ही किया जाएगा एवं समारोह आयोजित किए जाने वाले दिन ही मदिरा लाइसेंस प्राप्त परिसर में आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में उल्लखित समीपवर्ती विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर बिक्री की दुकान से क्रय करके लाई जाएगी। बैठक के दौरान, रमेश राम, श्रीराम कृष्ण मुरारी सिंह, आबकारी निरीक्षक आदि उपस्थित रहें।