Thursday, May 16, 2024
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राशन डीलरों ने आयुक्त के खिलाफ हाईकोर्ट में जाने की दी चेतावनी

समस्या का आज तक निस्तारण न होने से राशन डीलरों में आक्रोश
फिरोजाबाद। मंगलवार को जनपद के समस्त राशन डीलर्स की बैठक आयोजित की गई। जिसमें खाद्य आयुक्त उप्र के पत्र को लेकर मंथन किया गया। इस दौरान राशन डीलरों ने समस्या का निस्तारण न होने पर आयुक्त के आदेश खिलाफ उच्च न्यायालय की शरण लेने की चेतावनी दी है।
मंगलवार को ऑल इण्डिया फेयर प्राइज शॉप डीलर्स फेडरेशन के सानिध्य में आयोजित राशन डीलर्स की बैठक में कहा गया कि खाद्य आयुक्त उप्र के द्वारा आदेश पारित किया कि जनपद में वर्ष-2020 में सरकार की तरफ से हम लोगों द्वारा मक्के का वितरण कराया गया था। शेष मक्का वितरण के उपरांत दुकानदारों के स्टॉक में शेष रह गयी। जिसके बारे में दुकानदारों द्वारा जिले के विभागीय अधिकारियों को कई बार अवगत कराया। लेकिन किसी के द्वारा आज तक निस्तारण नहीं किया गया। राशन डीलरों ने कहा कि आयुक्त ने अपने एक आदेश द्वारा हम सभी लोगों से 23 रूपये 50 पैसे प्रति किलो की दर से वसूली का आदेश दे दिया है। अधिकारियों द्वारा जिसकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोगों को मजबूर होकर आयुक्त के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय की शरण में जाना पड़ रहा है। संचालन महानगर अध्यक्ष रामनाथ शर्मा एवं जिलाध्यक्ष ने किया। बैठक में जनपद के समस्त राशन दुकानदार मौजूद रहे।