Sunday, September 22, 2024
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गैंगस्टर एक्ट में आरोपी को कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा व अर्थदंड

हाथरस। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मानीटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप न्यायालय द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग से सम्बन्धित एक अभियुक्त को 2 वर्ष का कारावास व अर्थदंड की सुनाई सजा गई है।पुलिस के मुताबिक थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मुकद्दमा धारा 2/3 उ.प्र. गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 बनाम दिनेश कुमार पुत्र रामभरोसे निवासी बरवाना थाना हाथरस जंक्शन में अभियोग की विवेचना गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। गैंगस्टर एक्ट के अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक के निकट पर्यवेक्षण में मानिटरिंग सेल द्वारा अभियोग के न्यायालय में विचारण के दौरान प्रभावी पैरवी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई। जिसके परिणामस्वरुप अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर (कोर्ट संख्या 3) द्वारा उक्त गैंगस्टर के अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त दिनेश कुमार को 2 वर्ष के कठोर कारावास तथा पाँच हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।