♦ गेहूं खरीद का स्टॉक बुक रजिस्टर में अंकन अनिवार्य
♦ जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गेहूं खरीद के संबंध में हुई कार्यशाला
मथुरा। जिलाधिकारी पुलकित खरे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में गेहूं खरीद कार्यशाला आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी केंद्र प्रभारियों द्वारा जो भी गेहूं खरीदा जाए इसका आकलन स्टॉक रजिस्टर में अवश्य किया जाए। क्रय केंद्र प्रभारियों को निर्देश दिए कि गेहूँ क्रय केंद्र पर किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या न होने पाए तथा किसानों से नम्रतापूर्वक व्यवहार किया जाए।
उन्होंने निर्देश दिए कि शासन के दिशा निर्देशानुसार गेहूं का क्रय किया जाए, इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। समस्त गेंहू क्रय केंद्र प्रभारियों को निर्देश दिए कि समस्त गेहूँ क्रय केंद्रों पर अनिवार्य रूप से शासन द्वारा निर्धारित फ्लेक्सी, बैनर आदि के साथ साथ आरएफसी कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम अलग से बैनर पर अवश्य प्रकाशित कराएं। समस्त क्रय केंद्र प्रभारियों को निर्देश दिए कि वह अपना क्रय केंद्र प्रातः नौ बजे से सायं छह बजे तक अवश्य संचालित रखें। जिलाधिकारी को जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने अवगत कराया कि जनपद मथुरा में गेहूं का समर्थन मूल्य 2125 रुपए प्रति कुंतल निर्धारित है। उन्होंने कहा कि जनपद में 83 गेहूं क्रय केंद्र स्थापित हैं। उन्होंने समस्त गेंहू क्रय केंद्र प्रभारियों को निर्देश दिए कि वह अपने केंद्रों पर निरीक्षण पंजिका, शिकायत एवं सुझाव पंजिका, रिजेक्शन रजिस्टर, टोकन पर्ची तथा वेटिंग रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, बोरा रजिस्टर, ऑनलाइन क्रय पंजिका, ऑनलाइन गेहूँ मूवमेंट चालान की प्रति, विक्रय किए गए किसानों का ऑनलाइन प्रपत्र अनिवार्य रूप से अवश्य रखें। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन विजय शंकर दूबे, जिला खाद्य विपणन अधिकारी संतोष कुमार, सभी उप जिलाधिकारी, जिला प्रबंधक तथा अन्य लोग बैठक में मौजूद रहे।