बिंदकी/फतेहपुरः संवाददाता। जो भी किसान या फिर अन्य लोग पराली जलाते हुए पाया जाएगा तो उसके ऊपर सख्त कार्यवाही की जाएगी और जिन किसान भाइयों द्वारा मुफ्त में गौशाला में पराली दान करेगा उसके बदले उसे मुफ्त में जैविक खाद दिया जाएगा, साथ ही धार्मिक स्थलों पर ध्वनि की तीव्रता नहीं होनी चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश हैं। इस बात को पुलिस क्षेत्राधिकारी सुशील कुमार दुबे ने उपस्थित लोगों के बीच एक आवश्यक बैठक में कही।
नगर के मुगल मार्ग स्थित कोतवाली परिसर में आवश्यक बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में क्षेत्राधिकारी ने उपस्थित लोगों, किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि सर्वाेच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश है कि यदि कोई व्यक्ति पराली जलाते पाया गया तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और साथ में जुर्माना भी किया जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के बीच यह आवश्यक बैठक बुलाई गई है।
इस मौके पर कहा कि सभी किसान और जिम्मेदार लोग इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि सेटेलाइट के माध्यम से इस संबंध में लगातार निगरानी की जा रही है कि किस स्थान पर कौन पराली जलाने का काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि मलवा खजुहा कोरवा जोनिहा नमामऊ, सेलावन, तेंदुली आदि गांव में सेटेलाइट के माध्यम से जानकारी मिली है कि यहां पर पराली जलाने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि सर्वाेच्च न्यायालय के आदेश अनुसार किसी भी धार्मिक स्थल में लाउडस्पीकर लगाकर तेज आवाज करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है, इसलिए किसी भी धार्मिक स्थल पर ऐसा काम न किया जाए। यदि लाउडस्पीकर लगाकर तेज आवाज करते पाया गया तो लाउडस्पीकर जप्त कर लिया जाएगा और आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
बैठक में मौजूद खंड विकास अधिकारी खजुहा रत्नाकर त्रिपाठी ने कहा कि किसी भी कीमत में कोई व्यक्ति पराली न जलाए, यदि किसी के पास अधिक पराली है तो वह गौशाला भेजने का काम करें इसके बदले में किसान को गौशाला की खाद मुफ्त दी जाएगी।
इस मौके पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक तारकेश्वर राय, सीनियर सब इंस्पेक्टर सत्यदेव गौतम, कानूनगो अजय मिश्रा, लेखपाल अजीत उमराव, शहर काजी मोहम्मद रजा कादरी, सोमवती निषाद सहित कई लोग उपस्थित रहे।