Monday, November 25, 2024
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यातायात इंसपेक्टर ने स्कूली बच्चों को दी यातायात नियमों की जानकारी

2017-09-15-SSP-NEWS - JITENDRA Bकानपुर, जन सामना संवाददाता। मालरोड स्थित एल० पी० इण्टर में यातायात के नियमों के बारे स्कूली बच्चों को महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। यातायात के बारे में जानकारी देते हुए यातायात इंसपेक्टर शिव सिंह छाॅकर ने स्कूली बच्चों को कि बिना लाईसेन्स के गाड़ी चलाना कानूनन अपराध है। अगर आप की उम्र 16 वर्ष की होती है तो बिना गियर वाली स्कूटी में भी आपका लाईसेन्स होना बहुत जरूरी है। तभी आप बिना गियर वाली दो पहिया वाहन चला सकते है। उन्होंने यह भी बताया कि गियर वाली दो पहिया वाहन चलाने के लिए 18 वर्ष की उम्र होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं होने पर आप वाहन न चलाये क्योंकि अगर आप बिना लाईसेन्स वाहन चलाते पकड़े गए तो आप पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वहीं दो पहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट पहने होना जरूरी है और चार पहिया वाहन चलाते वक्त सीटबेल्ट बांधना भी जरुरी है। रोड पर सदैव बाये तरफ ही चलें, जल्द वाजी में चैराहा न पार करें। साथ ही मुड़ते समय हांथ का इशारा जरूर दें। नशे में गाड़ी मत चलाये अथवा तेज रफ्तार में गाड़ी मत चलाये। गाड़ी चलाते समय मोबाईल फोन का इस्तेमाल कदापि न करें। उन्होंने कहा कि यातायात के नियमों का पालन करके सड़क हादसों से बचा जा सकता है। इसी प्रकार शिव सिंह छाॅकर ने यातायात के नियमों की अच्छी व विस्तार पूर्वक जानकारी विद्यालय के शिक्षकों व अन्य स्टाफ को भी दी। उन्होंने बताया कि यातायात के नियमों का पालन न करने से दुर्घटना की संभवना ज्यादा व हर समय बनी रहती है। इस लिए आज के भागमभाग युग में यातायात के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है जिससे कि खुद सुरक्षित रहें और दूसरे के जीवन से भी खिलवाड़ न हो। इस मौके पर विद्यालय के शिक्षक व बच्चों ने यातायात की जानकारी बहुत ही अच्छी तरह से ली।