Monday, November 25, 2024
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आचार संहिता का कड़ाई से करें पालन: डीईओ आचार संहिता का कड़ाई से करें पालन: डीईओ

कानपुर देहातः जन सामना ब्यूरो। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने निर्देश दिए हैं कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ है। जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं नगरीय निकाय द्वारा सार्वजनिक सूचना निर्गत करने तीसरे चरण के जनपद के लिए 3 नवंबर व निर्वाचन अधिकारी द्वारा 4 नवंबर को सार्वजनिक सूचना निर्गत करनेे, नाम निर्देशन प्राप्त करने का दिनांक 4 नवंबर को निर्वाचन अधिकारी की नोटिस के साथ प्रारंभ होकर निर्देशन पत्रों को प्राप्त करने का अंतिम दिनांक व समय 10 नवंबर को पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक नियत किया गया था जिसका समय शुक्रवार को समाप्त हो गया है। आयोग के समय सारणी के अनुसार नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा  11 नवंबर को पूर्वान्ह 11 बजे से कार्य की समाप्ति तक, अभ्यर्थन की वापसी की दिनांक 13 नवंबर पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक, प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय 14 नवंबर पूर्वान्ह 11 बजे से कार्य की समाप्ति तक, मतदान का दिनांक व समय 29 नवंबर पूर्वान्ह 7:30 बजे से अपरान्ह 5 बजे तक, मतगणना का दिनांक व समय 1 दिसंबर पूर्वान्ह 8 बजे से कार्य की समाप्ति तक निर्धारित किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कहा कि जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू है। विनिर्दिष्ट समय सारणी के अनुसार निर्वाचन निष्पक्ष, निर्भीक, सकुशल व शांति पूर्वक तरीके से सम्पन्न होगा। जिसकी समूचित तैयारियां पूरी है। प्रशिक्षण जिसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट/जोनल मजिस्ट्रेट का 11 नवंबर को 10 बजे कलेक्ट्रेट प्रांगढ में तथा प्रशिक्षण के उपरांत क्षेत्र का भ्रमण तथा पीठासीन अधिकारी व मतदान अधिकारी प्रथम का प्रशिक्षण हिन्दी भवन में दो पालियों में दिनांक 12 व 13 नवंबर को रखा गया है। राजनैतिक दल व उम्मीदवार निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। कोई भी व्यक्ति या समूह प्रत्याशी राजनैतिक संगठन किसी भी जुलूस अथवा आम सभा का आयोजन मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना नहीं करेगा। सम्बन्धित उपजिला मजिस्टेªट की अनुमति प्राप्त करने के साथ ही उसकी लिखित सूचना सम्बन्धित थाना प्रभारी को दी जाएगी। चुनाव के दौरान प्रदर्शन व जाम लगाने वालों पर भी कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। बिना पूर्व अनुमति के ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक अथवा निजी स्थानों पर रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यन्त्रों (लाउडस्पीकर) का प्रयोग वर्जित है। सार्वजनिक स्थानों व भवनों पर चुनाव प्रचार से सम्बन्धित पोस्टर बैनर व झण्डों का प्रयोग नहीं करेगा। टेलीफोन व विद्युत पोलों पर पोस्टर बैनर झण्डा इत्यादि नहीं लगाया जाएगा। कोई भी व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, संगठन या राजनैतिक दल मतदेय स्थल से 200 मीटर की परिधि में कोई प्रचार सामग्री नहीं लाएगा।  जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कहा कि निर्वाचन के दौरान किसी भी उम्मीदवार की आलोचना, उनकी नीतियों, कार्यक्रमों पूर्व के इतिहास, उसके व्यक्तिगत जीवन की आलोचना नहीं करेगा। आयोग द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार उम्मीदवार ऐसे कार्यों से भी अलग रहेंगे जो निर्वाचन विधि के तहत भ्रष्ट माने गए हैं जैसे किसी चुनावी सभा में उन्माद फैलाना, मतदाता को रिश्वत देकर, डरा धमकाकर या आतंकित करके अपने पक्ष में मतदान करने को मजबूर करना आदि। चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार का मादक द्रव्य जैसे शराब आदि बांटने में लिप्त न पाए जाएं। उन्होंने कहा चुनाव के दौरान प्रदर्शन के दौरान प्रत्याशियों के काफिले से जाम की स्थित पैदा करने, निर्धारित वाहनों से अधिक वाहन पाए जाने, वाहनों पर अनियन्त्रित लोगों के बैठने, बिना प्रेस का नाम व प्रतियों की संख्या न लिखी हुई प्रचार सामग्री बांटने आदि पर उम्मीदवारी निरस्त किए जाने की भी कार्यवाही की जा सकती है। उन्होंने समस्त उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनपद के समस्त प्रचार सामग्री मुद्रित करने वाले प्रिन्टिंग पे्रस को यह अवगत कराएं कि वे बिना अनुमति अनाधिकृत रूप प्रचार सामग्री न छापें। ऐसा न करने वाले प्रिन्टिंग पे्रस के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।