Tuesday, November 26, 2024
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शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जनपद में धारा 144 लागू

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। बाबरी मस्जिद ढहाये जाने के कारण प्रत्येक वर्ष 06 दिसम्बर को मुस्लिम व हिन्दू सम्प्रदाय द्वारा अलग अलग ढंग से प्रतिक्रियायें व्यक्त की जाती है जहां मुस्लिम सम्प्रदाय के लोग काली पट्टी बांध कर व ज्ञापन आदि देकर घटना का विरोध करते है, वहीं हिन्दू समुदाय के कुछ संगठन इसे शौर्य दिवस के रूप में मनाते है। उक्त कार्यक्रमों से दोनो सम्प्रदायों में आपसी सौहार्द एवं भाईचारे में कमी आती है तथा कहीं कही पर शान्ति व्यवस्था की समस्यायें भी उत्पन्न होती है। जनपद में शांति एवं कानून-व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।
उक्त जानकारी देते हुए अपर जिला अधिकारी प्रशासन पंकज वर्मा ने देते हुए बताया कि जनपद कानपुर देहात में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के प्रयोजन से धारा 144 लगाये जाने के आदेश दिये है। उक्त के क्रम में जनपद की सीमा के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, भाला, बल्लम, धारदार हथियार, हाकी, बेंत, लाठी, डंडा या अन्य कोई शस्त्र व्यक्ति या समूह में बिना सक्षम अधिकारी की पुर्वानुमति लिए नही चलेगा। बीमार अथवा शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति जिसे सहारे के लिए लाठी की जरूरत पड सकती है तथा प्रशासनिक अधिकारी अथवा कर्मचारी जो ड्यूटी पर हो, पर उक्त प्रतिबन्ध लागू नही होगा। कोई भी व्यक्ति पांच अथवा पांच से अधिक व्यक्तियों का समूह नही बनायेंगे और न ही समूह के साथ चलेगा, बारात, शव यात्रा तथा परीक्षार्थियों पर यह प्रतिबंध लागू नही होगा। कोई भी व्यक्ति विस्फोटक पदार्थ, पटाखा, आतिशबाजी या अन्य प्रकार का विस्फोटक सामान आदि लेकर सार्वजनिक स्थल पर नही चलेगा तथा कंकड, पत्थर या अन्य कोई मारक पदार्थ सार्वजनिक स्थल पर बिना अनुमति के एकत्र नही करेगा। शस्त्र व शराब की दुकानों पर सर्तक दृष्टि रखी जाये, जिससे इनका दुरूपयोग न हो सके। किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा सार्वजनिक रास्ते में कोई अवरोध उत्पन्न नही किया जायेगा। जिससे कि यातायात/ आवागमन में कोई अवरोध/ व्यवधान उत्पन्न हो दिनांक 06 दिसम्बर 2018 को किसी प्रकार के धार्मिक आयोजन, उत्सव रैली, या सभा किये जाने की अनुमति प्रदान नही की जायेगी। कोई अश्लील पोस्टर, बैनर, या पम्पलेट छपवाकर वितरित नही करेगा तथा अश्लील/अभद्र भाषा का प्रयोग नही करेगा जिससे किसी समुदाय के व्यक्तियों या किसी व्यक्ति विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचे, किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा उत्तेजक नारा, अभ्रद भाषा का प्रयोग नही किया जायेगा और न ही जाति धर्म सम्प्रदाय के आधार पर भडकाने वाला अथवा दूसरे जाति धर्म तथा सम्प्रदाय के व्यक्तियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला भाषण गाना अथवा नारा ही उच्चरित किया जायेगा। उपरोक्त आदशों का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश जनपद कानपुर देहात की सीमा में दिनांक 15 दिसम्बर 2018 तक प्रभावी रहेगा। बसर्ते किसी सक्षम अधिकारी द्वारा इसे पूर्व विखंडित न कर दिया दिया जाये।