कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। प्रदेश में यूरिया पर लगने वाले अतिरिक्त कर एसीटीएन को समाप्त करने के फलस्वरूप यूरिया उर्वरक पर नई घटी हुई खुदरा विक्री दरे 12 जनवरी 2019 से प्रभावी की गयी है।
उक्त जानकारी देते हुए जिला कृषि अधिकारी सुमित पटेल ने बताया कि यूरिया उर्वरक की संशोधित खुदरा बिक्री दरे प्रति बोरी 45 किलोग्राम/बोरी वर्तमान बिक्री दरें 11 जनवरी 2019 तक रू 299.90 प्रतिबोरी, 12 जनवरी 2019 से प्रभावी खुदरा बिक्री दरे रू 265.50 प्रतिबोरी है। इसी प्रकार 50 किलोग्राम/बोरी वर्तमान बिक्री दरें 330.50 प्रतिबोरी तथा प्रभावी खुदरा बिक्री दरें रू0 295 प्रतिबोरी है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि 12 जनवरी 2019 से जनपद के साधन सहकारी समितियां, पीसीएफ, इफको, यू0पीएग्रो एवं निजी उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर उपलब्ध समस्त यूरिया उर्वरक की खुदरा बिक्री 12 जनवरी 2019 से प्रभावी दर पर किया जायेगा। उन्होंने निर्देश दिये है कि अगर किसी भी स्तर पर निजी प्रतिष्ठान द्वारा उक्त धनराशि से अधिक मूल्य पर उर्वरक बिक्री करते हुए पाया जाता है तो सम्बन्धित संस्था के विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी। अगर कोई भी मूल्य से अधिक रूपये पर यूरिया उर्वरक बिक्री करता है तो 9454945011, 9198603898 पर शिकायत कर सकते है।
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