लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयन्ती वर्ष के अवसर पर खादी वस्त्रों की फुटकर बिक्री पर 05 प्रतिशत की विशेष छूट 31 मार्च, 2019 तक बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया है। खादी वस्त्रों की फुटकर बिक्री पर 5 प्रतिशत की विशेष छूट चालू वित्तीय वर्ष-2018-19 में दिनांक 10 अक्टूबर, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक के लिये देये होगी और प्रदेश के बाहर के उत्पादन पर देय नहीं होगी। निर्गत शासनादेश के अनुसार विशेष छूट की सुविधा केवल ऐसी संस्थाओंध्समितियों को अनुमन्य होगी जिनके पास खादी / पाॅली खादी का वैध प्रमाण-पत्र हो तथा रजिस्ट्रेशन वैध हो। यह विशेष छूट केवल उन्हीं संस्थाओं को अनुमन्य होगी, जो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ए, बी, सी श्रेणी में वर्गीकृत हो। शासकीय विभागों, संगठनों, संस्थाओं, उपक्रमों, सहकारी समितियों व अन्य स्वायत्तशासी निकायों, जिनका प्रशासनिक नियंत्रण केन्द्रध् राज्य सरकार के अधीन दी जाने वाली बिक्री पर विशेष छूट अनुमन्य होगी। प्रदेश सरकार द्वारा लिये गये इस महत्वपूर्ण निर्णय का शासनादेश प्रमुख सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग, श्री नवनीत सहगल द्वारा निर्गत कर दिया गया है।