हाथरस, नीरज चक्रपाणि। शासन द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में जिलधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने अवगत कराया है कि कोविड-19 के सन्दर्भ में चिकित्सीय विशेषज्ञों द्वारा कोविड-19 से रोकथाम व बचाव हेतु प्रत्येक व्यक्ति को फेस कवर (मास्क) पहनना आवश्यक बताया गया है। अतः एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं उ.प्र. एपिडेमिक डिजीज (कोविड-19) विनियमावली 2020 के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत नियमावली के लागू रहने की अवधि में एतदद्वारा प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय फेस कवर (मास्क) पहनना अनिवार्य किया जाता है। इसके लिए बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है अथवा किसी साफ कपड़े से स्वयं ही तीन परतों वाला फेस कवर बनाया जा सकता है। इस फेस कवर को साबुन से सफाई से धोकर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। फेस कवर उपलब्ध न होने की स्थिति में गमछा, रूमाल, दुपट्टा इत्यादि को भी फेस कवर के रूप में प्रयोग किया जा सकता हैं। कभी भी उपयोग में लाया हुआ फेस कवर मुंह, नाक ढकने में प्रयुक्त होने वाला गमछा आदि का पुनः प्रयोग बिना साबुन से अच्छी तरह साफ किये न किया जाए। एन-95 मास्क का प्रयोग केवल चिकित्सा कर्मियों द्वारा ही किया जाना संस्तुत है। बिना फेस कवर के घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर जाना एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं उप्र एपिडेमिक डिजीज (कोविड–19) विनियमावली 2020 का उल्लंघन माना जाएगा और तदनुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।