हाथरस। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पूर्णकालिक सचिव चेतना सिंह ने बताया है कि उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशन में जनपद न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह के आदेशानुसार कोविड.19 महामारी को देखते हुये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला कारागार, अलीगढ़ में निरूद्ध बंदियों को विधिक जानकारी प्राप्त कराये जाने हेतु वीडियों क्रान्फ्रेसिंग के माध्यम से एक विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन चेतना सिंह पूर्णकालिक सचिव की अध्यक्षता में किया गया।
विधिक साक्षरता शिविर में बंदियों को विधिक जानकारी देते हुये सचिव द्वारा बताया गया कि उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जेल से बंदियों के रिमाण्ड आदि का कार्य वीडियों क्रान्फ्रेसिंग के माध्यम से किया जायेगा। उन्होंने बंदियों से उनके अधिवक्ताओं के सम्बन्ध में जानकारी की और बंदियों को अवगत कराया गया। कि यदि उनके मुकदमें में उनकी पैरवी हेतु यदि अधिवक्ता नही है। तो वह एक प्रार्थना पत्र कारागार, अधीक्षक के माध्यम से सम्बन्धित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रार्थना पत्र देकर निःशुल्क अधिवक्ता प्राप्त कर सकते हैं और विधिक जानकारी हेतु पैनल अधिवक्ता प्रत्येक माह जिला कारागार में उपस्थित होते हैं| जिनसे विधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बंदियों को उनके अनुकूल विधिक सेवाओं की जानकारी देते हुये कहा कि अपनी अथवा दूसरे की गलतियों को नहीं छिपाना चाहिए। उन्होने कहा कि किसी भी समस्या के लिये कोई भी व्यक्ति सचिवए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदन देकर विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है।
इसके अतिरिक्त सचिव द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्यों की जानकारी देते हुये बताया कि प्रत्येक प्रकार के दीवानी, फौजदारी (समनीय) वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर कराना। साक्षरता शिविरों के माध्यम से जनता को प्राधिकरण के उद्देश्यों की जानकारी देना। लोक अदालतों का आयोजन कराना। गरीब एवं पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। उन्होंने कहा कि किसी भी समस्या के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं। सचिव द्वारा बंदियों को यह भी अवगत कराया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रत्येक माह जिला कारागार में जेल लोक अदालत का आयोजन किया जाता हैए जिसमें बंदियों के छोटे.छोटे वादों का निस्तारण किया जाता है। जो भी बंदी अपने वाद को जेल लोक अदालत के माध्यम से कराना चाहते हैं वह अपने वाद को जेल लोक अदालत हेतु नियत कराकरए लोक अदालत का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
सचिव द्वारा सभी बंदियों को कोविड.19 महामारी के प्रकोप से बचने के लिये मास्क का प्रयोग करने एवं आपस में सामाजिक दूरी बनाये रखने के सम्बन्ध में जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी गई।