कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा के नीचे रह रहे व्यक्ति अर्थात शहरी क्षेत्र में जिनकी वार्षिक आय रूपये 56,460 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 से कम हो तो प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक उत्थान हेतु स्वतः रोजगार योजना तथा नगरीय क्षेत्र/व्यवसायिक स्थल में निजी भूमि पर दुकान निर्माण योजना एवं धोवी समाज के लिए ब्याज मुक्त लान्ड्री एवं ड्राइक्लीनर्स संचालित है। लान्ड्री एवं ड्राइक्लीनर्स की योजना लागत 2.16 लाख है जिसमें रू0 10,000 अनुदान एवं रू0 2.06,000 ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। स्वतः रोजगार योजनान्तर्गत रू0 20,000 से 15,00000 तक ऋण जनपद की समस्त बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है, जिस पर योजना लागत का नियमानुसार 25 प्रतिशत अंशधन ऋण (मार्जिन मनी ऋण) मात्र 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर दिये जाने का प्राविधान है। जिला समाजकल्याण अधिकारी (विकास) महिमा मिश्रा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि दुकान निर्माण योजनान्तर्गत आवेदक के पास निजी भूमि न्यूनतम 14ग10 फीट होने पर ब्याज मुक्त ऋण रू. 78,000 दस वर्षीय अदायगी पर दिये जाने का प्राविधान है। आवेदक अपना अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र तथा गरीबी रेखा के नीचे रह रहे का आय प्रमाण पत्र के साथ आवेदन पत्र 10 जून 2017 तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) कमरा नं. 311 विकास भवन माती कानपुर देहात में जमा कर सकता है।