कानपुर देहात। जिला मजिस्ट्रेट कानपुर देहात जितेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि दिनांक 18 मार्च 2022 को होली का पर्व मनाया जाना है, जिसमें शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु उप्र आबकारी अधिनियम की धारा-59 के प्राविधानानुसार प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये आदेश दिये है कि जनपद कानपुर देहात की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, भांग की फुटकर बिक्री की दुकानें, माडल शाप एवं समस्त सी0एल0-2 (देशी शराब के थोक बिक्री का अनुज्ञापन), एफएल-2 / एफ.एल.2 बी ( विदेशी मदिरा एवं बियर की थोक बिक्री का अनुज्ञापन) दिनांक 18.03.2022 को पूर्णतया बन्द रखे जायेंगे। इस बन्दी के लिये अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नही होगा।