Wednesday, November 27, 2024
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बाल विवाह होने की सूचना जिला प्रोबेशन कार्यालय, नजदीकी थाने व 181 पर दें

रायबरेली,पवन कुमार गुप्ता। समाज के कुछ लोगों द्वारा लड़के और लड़की का विवाह निर्धारित आयु 21 एवं 18 वर्ष के पूर्व ही कर दिया जाता है। प्रायः इस प्रकार के विवाह अक्षय तृतीया के अवसर पर होते है जबकि इस सम्बन्ध में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अन्तर्गत बाल विवाह होने पर 02 वर्ष की सजा अथवा 1 लाख रूपये का जुर्माना अथवा दोनों का प्राविधान है। इस वर्ष अक्षय तृतीया 03 मई 2022 को है।आम जनमानस बाल विवाह की किसी भी घटना के सम्बन्ध में सूचना जिला प्रोबेशन अधिकारी रायबरेली के दूरभाष संख्या 7518024020/वन स्टाप सेंटर रायबरेली/181 महिला हेल्पलाइन/अपने नजदीकी थाने पर भी दे सकते है।