Tuesday, November 26, 2024
Breaking News
Home » मुख्य समाचार » दादरा/ठुमरी/गज़ल गायक के पात्र पुरस्कार हेतु 20 अगस्त तक करें नामांकन और जाने नियम

दादरा/ठुमरी/गज़ल गायक के पात्र पुरस्कार हेतु 20 अगस्त तक करें नामांकन और जाने नियम

रायबरेली। उ0प्र0 शासन ने पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष 2022-23 में भी मल्लिका-ए-ग़जल बेगम अख्तर की स्मृति में दादरा/ठुमरी/गज़ल विधाओं में ऐसे प्रतिभावान गायक, जिनकी उम्र 40 वर्ष से कम न हो, को ’बेगम अख्तर पुरस्कार’ से सम्मानित किए जाने का निर्णय लिया है। इसके अन्तर्गत चयनित कलाकार को 5 लाख रूपये की धनराशि, अंगवस्त्र एवं प्रशस्ति पत्र भेंट स्वरूप प्रदान किया जायेगा।निदेशक संस्कृति, संस्कृति निदेशालय शिशिर द्वारा जिलाधिकारी को भेजे गये पत्र में कहा गया है कि बेगम अख्तर पुरस्कार के लिये विचार किए जाने वाले कलाकार के लिए जो अर्हताएं रखी गयी हैं उनमें वह कलाकार उ0प्र0 का मूल निवासी अथवा उसकी कर्मभूमि उ0प्र0 हो, कलाकार की आयु 40 वर्ष से कम न हो, कलाकार को अपनी प्रतिभा की दीर्घ साधना एवं श्रेष्ठ उपलब्धि के भरसक निर्विवाद मानदंडों के आधार पर राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त होनी चाहिए। पुरस्कार कलाकार के गायन के क्षेत्र में सम्पूर्ण उपलब्धियों के आधार पर प्रदान किया जायेगा न कि किसी एक विशिष्ट संरचना के लिए। इस पुरस्कार हेतु जनपद से पात्र महानुभावों के नामांकन हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है। बेगम अख्तर पुरस्कार हेतु पात्र महानुभावों के नामांकन तत्काल निर्धारित प्रारूप में कार्यालय जिलाधिकारी व अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) एवं मुख्य विकास अधिकारी को मुहैया करवा दी जाए ताकि समय से निदेशक, संस्कृति निदेशालय उ0प्र0 जवाहर भवन लखनऊ को उपलब्ध कराई जा सके। इसके सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी जनपद के समस्त एसडीएम व कलेक्ट्रेट के अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) एवं मुख्य विकास अधिकारी से जानकारी प्राप्त कर सकते है। बेगम अख्तर पुरस्कार हेतु आवेदन पत्र में नाम, पिता/पति का नाम, जनस्थल, जन्मतिथि/आयु, राष्ट्रीयता, पता, वर्तमान स्थाई पता, व्यवसाय, कार्यक्षेत्र विधा में प्रस्तुति अनुभव, पूर्व में प्राप्त सम्मान/पुरस्कार का विवरण, विशिष्ट उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण 200 शब्दों से अधिक न हों आदि के साथ आवेदन करें। बेगम अख्तर पुरस्कार हेतु पात्र महानुभावों के नामांकन निर्धारित प्रारूप पर 20 अगस्त 2022 तक उपलब्ध कराये। जिससे नियमानुसार उनके नामों पर विचार किए जाने की कार्यवाही की जा सके।