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किसानों को कृषक ऋण मोचन योजना से लाभांवित करें: डीएम

2017.07.10 01 ravijansaamnaकानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने सभी एसडीएम, सीडीओ, बीडीओ, जिला कृषि अधिकारी, उप कृषि निदेशक आदि को निर्देश दिये है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फसली ऋण से संकटग्रस्त किसानों को तत्कालिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लघु एंव सीमान्त किसानों के लिए ऋण मोचन योजना बनायी गयी है। यदि किसान के पास आधार है तो संबंधित बैंक शाखा से सम्पर्क कर अपने ऋण खाते को आधार से लिंक कराने हेतु अपने आधार कार्ड की छायाप्रति के साथ सहमति तीन दिन के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें, यदि नजदीकी सहज जनसेवा केन्द्र/सुविधा केन्द्र से आधार कार्ड तत्काल बनवाकर तीन दिन के भीतर अपने ऋण खाते से लिंक करा लें, जिन कृषकों के पास आधार कार्ड नही है या ऋण खाते से लिंक नही कराया है उन कृषकों के ऋण माफी पर विचार नही किया जायेगा। अतः वह कर्ज माफी की सुविधा से संचित हो सकते है। अतः किसान भाईयों से अनुरोध है कि उल्लिखित बिन्दुओं पर विचार कर अपना अधार नं. बैंक ऋण खाते से लिंक करायें जिससे अधिक से अधिक कृषकों को ऋण मोचन योजना से लाभाविंत किया जा सके। जिलाधिकारी ने उप कृषि निदेशक को निर्देश दिये है कि वे जिला स्तर पर इस योजना से लाभ दिलाने के लिए कन्ट्रोल रूम जिलास्तर व तहसील स्तर पर कन्ट्रोल रूम खुलाकर उसे पूरी तरह से सक्रिय करें। कन्ट्रोल रूम मे एक रजिस्टर रखे जिसमें आयी हुयी किसानों की समस्याओं का अंकन कर उसका निराकरण कर किसानों को किसान ऋण मोचन योजना का लाभ दिलाये।