रायबरेली। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही के अन्तर्गत आज जिलाधिकारी के आदेश के पालन में, पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी के निर्देशन में प्रशासन व पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा गैंगेस्टर अभियुक्त करुणेश उर्फ करुणा उर्फ सर्वेश तिवारी पुत्र महावीर तिवारी निवासी ग्राम चिमनामऊ कस्बा व थाना लालगंज रायबरेली की समाज विरोधी क्रिया-कलाप से आर्थिक एवं भौतिक लाभ अर्जित कर सृजित की गयी, चल-अचल सम्पत्ति (अनुमानित कीमत 35 लाख रुपये) को गैंगस्टर अधिनियम की के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये जब्त किया गया। यह सम्पत्ति अभियुक्त द्वारा अपने तथा अपने परिजनों के आर्थिक, भौतिक व दुनियावी लाभ के लिये समाज विरोधी क्रियाकलापों/अपराधों को कारित कर अवैध धन अर्जित करके यह सम्पत्ति क्रय/निर्मित की गयी थी। पुलिस ने बताया कि गैंगस्टर अभियुक्त करुणेश उर्फ करुणा उर्फ सर्वेश तिवारी पुत्र महावीर तिवारी निवासी ग्राम चिमनामऊ कस्बा व थाना लालगंज रायबरेली का एक संगठित गिरोह है। यह नशे के व्यापार जैसे अपराधों को करने का अभ्यस्त अपराधी है। इस गैंग का क्षेत्र में आतंक व्याप्त है। करुणेश उर्फ करुणा उर्फ सर्वेश तिवारी गैंग का सदस्य है। गैंग के चार्ट में दर्शित एनडीपीएस अधिनियम थाना भदोखर में करुणेश उपरोक्त अभियुक्त है। उक्त मुकदमे में आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा चुका। उक्त अभियुक्त अपराध के द्वारा आर्थिक लाभ प्राप्त कर रहा था, जिससे आम-जनमानस में भय व्याप्त था। जिसके विरुद्ध कार्यवाही की गई।
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