Sunday, November 24, 2024
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किसान फसली ऋण माफी योजना के लाभ के लिए आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरीः डीएम

2017.07.14 04 ravijansaamnaडीएम ने कर्ज माफी समिति की बैठक में सदस्यों को समयवद्ध तरीके व युद्धस्तर पर कार्य कराने के दिये निर्देश
15 अगस्त को प्रथम चरण का लगेगा कैंप
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट एनआईसी कक्ष में प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजना फसली ऋण मोचन योजना के अन्तर्गत जिलास्तरीय कर्जमाफी समिति के सदस्यों की बैठक करते हुए निर्देश दिये कि सभी सदस्य बैकर्स, जिला कृषि अधिकारी, उपकृषि निदेशक, सीडीओ, एडीएम आदि अपने अपने कार्य की जिम्मेदारियों से भलीभांति अवगत हो, कार्य की जिम्मेदारियों को पूर्ण करते हुए समयवद्ध तरीके से किसानों को युद्धस्तर पर लाभ दिलाने में आगे आये। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कहा कि शासन द्वारा जनपद में प्रथम शिविर 15 अगस्त लगाये जाने के निर्देश दिये है अतः बैकर्स 22 जुलाई तक प्रत्येक दशा में किसानों के कर्ज माफी संबंधी सभी जानकारिया आधार कार्ड नं., मोबाइल नं0, भूलेख की मेपिंग आदि डाटा खाता से लिंक कराये। जिन किसानों का आधार कार्ड अभी तक नही बना है उसे बनवाया जाये इसके लिए किसानों को प्रेरित किया जाये। कैंप जिला स्तरीय व तहसील स्तर पर 15 अगस्त को आयोजित किया जायेगा जिसकी समुचित तैयारी समय से कर ली जाये। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कहा कि कर्ज माफी संबंधी शिकायतों, जानकारी आदि के लिए किसान जिला स्तर पर स्थापित कन्ट्रोल रूम जिसका दूरभाष नं. 05111-271227, तहसील स्तर पर मैथा दूरभाष नं0 953255588, भोगनीपुर तहसील 05113-270500, सिकन्दरा 0511-242344, डेरापुर 05114-250210, रसूलाबाद तहसील नियंत्रण कक्ष 05114-239224 से सम्पर्क कर सकता है। इस सम्बन्ध में सभी बैकर्स को भी निर्देश दे दिये गये है कि वे बैक के मुख्यद्वार पर पोस्टर बैनर के माध्यम से ऋण मोचन योजना के मुख्य बिन्दुओ के बारे में जानकारी दे। जिलाधिकारी ने कहा कि फसली ऋण माफी योेजना का आधार कार्ड, मो. नं. से लिकेज कराना जरूरी है। लघु 01 हे. से 2हे तक सीमान्त 1 हे.मे. भूस्तर कृषको को फसली ऋण योजना में शामिल होने के लिए किसान जो उप्र के निवासी हो, खतौनी में नाम दर्ज तथा उप्र स्थित किसी भी बैक की शाखा से फसली ऋण प्राप्त किया हो। फसल ऋण 31 मार्च 2016 या इससे पूर्व ऋण प्रदाता संस्थाओं से प्राप्त किया हो प्रदेश सरकार एक लाख रूपये तक की धनराशि का ऋण मोचन प्रदान करेगी। ऋण मोचन धनराशि की गणना के प्रयोजन हेतु 31 मार्च 2016 की बकाया के सापेक्ष किसान द्वारा जमा धनराशि के अवशेष जो एक लाख से अनाधिक होगा के ऋण मोचन से व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि जिन किसानो का आधार कार्ड नहीं है वह बनवा लें बिना आधार कार्ड को खाते से लिंक कराये ऋण माफी का लाभ किसानों को नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि सीमान्त कृषक वह कृषक जिनके पास .001 से 1.000 हे0 तक भूमि, लघु कृषक के पास 1.001 से 2.000हे0 तक भूमि होती है तथा वृहद कृषक जिनके पास 2.001 से अधिक भमि होती है। बैठक में सीडीओ केदानाथ सिंह, एसडीएम एफआर विद्याशंकर सिंह, उपकृषि निदेशक सहित सभी बैंकर्स सदस्य उपस्थित थे।