Thursday, September 19, 2024
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पटाखा बिक्री के सम्बन्ध में एडीएम ने दिए आवश्यक निर्देश

रायबरेली। जनपद के लाइसेंस पटाखा धारक व व्यापारियों के साथ अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी ने पटाखे बिक्री के सम्बन्ध में बैठक की। बैठक में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) ने कहा कि दीपावली पर्व के अवसर पर चिन्हित स्थानों पर ही पटाखों की दुकान नियमानुसार लगाई जाये। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को पटाखों का लाइसेंस दिया जायेगा, वही व्यक्ति पटाखें की दुकान पर बैठेगा और अन्य कोई व्यक्ति उसकी दुकान पर पटाखें बेचते हुए पाये जाने पर उनके विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जायेगी,इस स्थित में दुकानदार का लाइसेंस भी निरस्त कर दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि सभी लाइसेंस धारकों के पास अग्निशमन उपकरण उपलब्ध होने चाहिए। किसी भी दुकानदारों को बिजली का कनेक्शन नही दिया जायेगा। बिजली के खंभे तथा ट्रांसफार्मर से उचित दूरी बनाकर दुकान लगाये और प्रत्येक दुकानों की बीच में दूरी बनाकर रखे।
बैठक में नगर मजिस्ट्रेट प्रकाश चन्द्र ने बताया कि पटाखों के लाइसेंस फॉर्म नगर मजिस्ट्रेट कोर्ट से प्रातः 11 बजे से 12 बजे तक प्राप्त कर सकते है और अपरान्ह 02 से फार्म को नियमानुसार भरकर जमा किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि फार्म लेने वालों के पास आधार कार्ड होना आवश्यक है। उन्होने कहा कि बाजार व भीड़ वाली जगहो पर भी विशेष सतर्कता बनायें रखें।
इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक नवीन कुमार सिंह, समस्त उपजिलाधिकारी सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी व व्यापारी लोग उपस्थित रहे।