Friday, July 5, 2024
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गोवर्धन में गैंगस्टर की 20.29 लाख की संपति की कुर्क

मथुरा: संवाददाता। थाना गोवर्धन पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही करते हुए एक शातिर अपराधी की करीब 20.29 लाख की अवैध सम्पत्ति कुर्क की है। एसएसपी के निर्देशानुसार गैंगस्टर एक्ट के अभियोगों में शातिर अपराधियों के विरुद्ध धारा 14 (1) गिरोहबन्द अधिनियम एवं आसमाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अंतर्गत अपराधियों द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अवैध रूप से अर्जित की गयी अवैध सम्पत्ति के जब्तीकरण की कार्यवाही के लिए चलाये जा रहे अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक थाना गोवर्धन के द्वारा 18 मार्च 2023 को गैंगस्टर एक्ट में जाहिद पुत्र सुभान खान निवासी ग्राम देवसेरस थाना गोवर्धन जनपद मथुरा, इरफान पुत्र जोरमल निवासी दौलतपुर थाना गोवर्धन मथुरा, तस्लीम पुत्र उमर मोहम्मद निवासी नगला जंगली हाथिया बरसाना मथुरा, संजय खान पुत्र उझ्झल उर्फ सूबेदार निवासी देवसेरस थाना गोवर्धन मथुरा, राहुल पुत्र मझला निवासी देवसेरस थाना गोवर्धन मथुरा, सुन्ना उर्फ सुम्मा पुत्र इसरायल निवासी देवसेरस थाना गोवर्धन मथुरा के विरूद्ध पंजीकृत हुआ था। मुकदमा से सम्बन्धित अभियुक्त राहुल पुत्र मझला निवासी ग्राम देवसेरस थाना गोवर्धन जनपद मथुरा के विरुद्ध रिपोर्ट प्रेषित की गयी। अभियुक्त राहुल के द्वारा अवैध रूप से अर्जित धन से ग्राम देवसेरस में दर्ज भूमि श्रेणी पर पक्के मकान कीमत करीब 20.29 लाख रुपये की संपत्ति की जब्तीकरण का आदेश तीन जनवरी कुर्क आदेश पारित किया गया। 10 जनवरी को उपजिलाधिकारी गोवर्धन, क्षेत्राधिकारी गोवर्धन के निर्देशन में ग्राम देवसेरस में अचल सम्पत्ति फ्लैक्सी बोर्ड लगाते हुए आदेश जिला मजिस्ट्रेट मथुरा का कुर्क शुदा का अंकित किया गया तथा आदेश के क्रम में मुनादी भी गांव में करायी गयी।
इस दौरान उपजिलाधिकारी मयंक गोस्वामी गोवर्धन, क्षेत्राधिकारी गोवर्धन आलोक सिंह, थाना गोवर्धन प्रभारी निरीक्षक विनोद बाबू मिश्रा, उप निरीक्षक थाना गोवर्धन विनोद कुमार, उप निरीक्षक थाना गोवर्धन राजकुमार, उप निरीक्षक थाना गोवर्धन राजीव तोमर मौजूद रहे।a