Monday, May 6, 2024
Breaking News
Home » मुख्य समाचार » संजय सिंह को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

संजय सिंह को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के लिए एक बड़ी जीत में, शीर्ष अदालत ने दिल्ली शराब नीति मामले में राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी है। शीर्ष अदालत ने हालांकि कहा कि श्री सिंह को दी गई रियायत मिसाल नहीं बन सकती। हालाँकि, उन्हें जाँच पर टिप्पणी करने के प्रति आगाह किया गया है। अदालत ने यह भी कहा कि जमानत को इसी तरह के मामलों में मिसाल के रूप में नहीं माना जा सकता है। आम चुनाव से ठीक पहले संजय सिंह की रिहाई को आप पार्टी के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को जमानत दे दी और प्रवर्तन निदेशालय जिसने श्री सिंह को गिरफ्तार किया था से कड़े सवाल पूछे-जिसमें यह पूछना भी शामिल था कि बिना मुकदमे या कथित रिश्वत की वसूली के उन्हें छह महीने से अधिक समय तक जेल में क्यों रखा गया। कुछ भी बरामद नहीं हुआ है… कोई निशान नहीं है (साउथ ग्रुप को शराब लाइसेंस आवंटित करने के लिए कथित तौर पर आप द्वारा रिश्वत के रूप में प्राप्त धन का)… बार और बेंच के अनुसार, लंच ब्रेक से पहले, अदालत में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू से यह निर्देश प्राप्त करने के लिए कहा कि क्या पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किए गए संजय सिंह की आगे की हिरासत की आवश्यकता है। ब्रेक के बाद, राजू ने पीठ से कहा कि हालांकि ईडी के पास बहस का मामला है, लेकिन वह मानने को तैयार है और इस तरह श्री सिंह को जमानत पर रिहा किया जा सकता है।
श्री राजू ने कहा, ‘मैं यह बयान (जमानत का विरोध नहीं) मामले की खूबियों पर जाए बिना और सभी अधिकारों और तर्कों को खुला रखे बिना दे रहा हूं।’ अदालत ने इससे पहले दिनेश अरोड़ा, एक आरोपी, जो सरकारी गवाह बन गया था, पर टिप्पणी की थी। दिनेश अरोड़ा ने अपने प्रारंभिक बयानों में श्री सिंह को नहीं फंसाया। श्री सिंह को श्री अरोड़ा के बयानों के आधार पर गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें अगस्त में जमानत मिल गई थी।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने कहा कि मुकदमे के लंबित रहने के दौरान श्री सिंह को रिहा किया जा सकता है, जिसके बाद आखिरकार आज दोपहर को राहत दी गई।
अदालत ने कहा कि रिहाई के नियम और शर्तें ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की जानी हैं। हालाँकि, जो महत्वपूर्ण है, वह यह है कि श्री सिंह राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं, जिसका अर्थ है कि वह आप पार्टी के लिए प्रचार कर सकते हैं, जिसे चुनाव से पहले बड़े नाम वाले नेताओं की संभावित कमी का सामना करना पड़ रहा है।
कथित शराब नीति घोटाले में अक्टूबर में गिरफ्तारी के बाद से संजय सिंह दिल्ली की तिहाड़ जेल में हैं, जिसने विपक्षी दल को नाराज कर दिया है और चुनाव से कुछ हफ्ते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी देखी गई।
श्री सिंह को कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उनकी पिछली जमानत याचिकाएँ, जिनमें दिल्ली उच्च न्यायालय भी शामिल थी, खारिज कर दी गई थीं। फरवरी में उच्च न्यायालय ने कहा कि राहत के लिए ’कोई आधार नहीं’ बनाया गया था। ईडी ने तब जमानत याचिका का विरोध करते हुए आरोप लगाया था कि श्री सिंह कथित शराब घोटाले से उत्पन्न अपराध की आय को प्राप्त करने, रखने, छिपाने, फैलाने और उपयोग करने में शामिल थे।
श्री सिंह की रिहाई की खबर का उनके सहयोगी और दिल्ली पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने स्वागत किया है, जिन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर ‘सत्यमेव जयते’ या ‘सच्चाई की जीत होती है’ पोस्ट किया था। मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से आतिशी आप की लड़ाई और बेगुनाही के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही हैं।
आज सुबह उन्होंने दावा किया कि कथित शराब नीति घोटाले के सिलसिले में चार अन्य आप नेताओं सहित उनको भी केंद्रीय एजेंसियों द्वारा गिरफ्तार किया जायेगा, अगर वे भाजपा में शामिल नहीं होते हैं। विपक्ष नियमित रूप से भाजपा पर प्रतिद्वंद्वियों को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाता रहा है, खासकर चुनाव से पहले। भाजपा ने समान रूप से आरोपों से इनकार किया है।
मुख्यमंत्री केजरीवाल को ईडी ने इस कथित घोटाले का ‘किंगपिन’ घोषित किया और 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया। श्री केजरीवाल, जो दिल्ली सरकार चला रहे हैं, अब 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में हैं।