Friday, March 29, 2024
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सेल्फ डिफेंस के लिए किया गया हमला अपराध की श्रेणी में नहीं आता- पुलिस अधिकारी

फिरोजाबादः एस0 के0 चित्तौड़ी। नारी सुरक्षा सप्ताह के अन्तर्गत जनपद के विभिन्न विद्यालयों में क्षेत्रीय पुलिस के साथ -साथ आलाधिकारियों ने महिला विद्यालयों में पहुच कर छात्राओं को जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण दिया।
इसी क्रम में नगर महात्मागाॅंधी बालिका इण्टर कालेज में थाना दक्षिण पुलिस के उ0नि0 ओमपाल सिंह, ए0नि0 गंगासरन, का0 1188 मानिक चन्द्र द्वारा दर्जनों छात्राओं को एकत्रित करते हुए तीन शिक्षको के साथ एक कमरे में बैठकर डायल100, 1090 के साथ नारी सुरक्षा के लिए जगरूक करने के लिए विभिन्न प्रकार के टिप्स बताये, साथ ही बताया कि महिलाओं द्वारा अपनी या अपने महिला सहयोगी की सहायता करते समय अपराधी के चोट लगती है तो यह घटना अपराध रहित मानी जाती है। कानून कहता है कि अपनी सुरक्षा के लिए महिला अपराधी पर हमला कर सकती है। जब महिला का लगे की मेरी जान या आबरू भंयकर खतरे में है। अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के उपर हमला करता है तो महिला को तत्काल ललकारते हुए जोर-जोर से शोर करते हुए सामने वाले अपराधी का हौसला तोडना होगा। अब की पुकार से अन्य लोग भी सहायता के लिए अपने पास दौड लेगं। सेल्फ डिफैंस के लिए जो भी चीज हाथ में है वही तुम्हारे लिए हथियार साबित हो सकता है। पेन, हेयर पिन, कंघी, चश्मे का फे्रम, स्केल, दुपट्टा आदि आप के लिए हथियार का कार्य कर सकते है। किसी भी व्यक्ति पर अंध विश्वास नही करना चाहिये। यदि किसी भी प्रकार से आप का शोषण, छेडछाड की घटना होती है। या संदेह हो तो 100 या 1090 पर फोन कर अपनी सहायता कर सकती हो। वही कंही भी महिला उत्पीडन होता दिखायी दे तो उसके लिए आप शक्ति परी, पावर एंजिल बनकर हम लोगो की सहयोगी बन सकती है। जिसके लिए आप को स्पेशल पुलिस आफिसर का दर्जा प्रान्त होगा।