कानपुर देहातः जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिहं ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत सम्बन्धित अधिकारियों की बैठक कर निर्देशित किया कि वह उक्त योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए अनु0 जाति , पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक एवं सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की ऐसी पुत्रियों जिन्होने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो को उक्त योजनान्तर्गत लाभान्वित करायें। इस योजना में विधवा, तलाकशुदा/परित्यकता महिलाओं को भी अच्छादित किये जाने का प्राविधान है। सामूहिक विवाह हेतु कम से कम 10 जोडा का रजिस्ट्रेशन आवश्यक है तत्पश्चात ही सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा तथा प्रत्येक जोडा (वर/कन्या) पर रू0 35000.00 व्यय किये जाने की व्यवस्था है, जिसमें अविवाहित पुत्री की शादी पर रू0 20,000.00 तथा विधवा/तलाकशुदा महिला की शादी पर रू0 25000.00 उनके बैक खातें में अंतरित की जायेगी अवशेष रू0 10000.00 का सामान जिसमें विछिया, कपडे, चाॅदी के पायल एवं 7 बर्तन आदि सामग्री अविवाहित पुत्री के प्रकरण में तथा रू0 5000.00 की उपरोक्त सामग्री विधवा/तलाकशुदा महिला केा उपलब्ध करायी जायेगी तथा रू0 5000.00 प्रति जोडे पर टेन्ट विद्युत, फर्नीचर, भोजन एवं सजावट आदि पर व्यय होगे ।
उक्त सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजन एवं वैवाहिक रजिस्ट्रेशन कराये जाने हेतु ग्रामीण क्षेत्र हेतु जनपद स्तर पर अपर मुख्य अधिकारी (जिला पंचायत ) तथा विकास खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारियों की अध्यक्षता में समिति का गठन कर दिया गया है । इसी प्रकार नगरीय क्षेत्र की कन्याओ की शादी हेतु अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत की अध्यक्षता में समिति का गठन कर दिया गया है । यह समितियाँ वैवाहिक कार्यक्रम आयोजित करेगी तथा विवाह प्रमाण पत्र भी निर्गत करेगी । सामूहिक विवाह हेतु धनराशि जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत तथा नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद को प्रति जोडा रू0 35000.00 की दर से उपलब्ध करायी जायेगी । मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम से लाभ प्राप्त करने के इच्छुक पात्र व्यक्ति अपनी पुत्री की शादी हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन कराते हुए योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।
Home » मुख्य समाचार » गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना प्रारम्भ