Tuesday, April 23, 2024
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वाहन संबंधी सेवाओं में अनिवार्य रूप से आनलाइन की सुविधा उपलब्ध शुरू

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। संभागीय परिवहन अधिकारी संजय नाथ झा ने अवगत कराया है कि परिवहन विभाग द्वारा वाहन तथा ड्राइविंग लाइसेन्स के संबंधित पंजीयन प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति, स्वामित्व हस्तांतरण, पता परिवर्तन, अनापत्ति प्रमाण पत्र, हाइपोथिकेशन पृष्ठकिन, हापोथिकेशन जारी रखना, नया परिमिट, परमिट की द्वितीय प्रति, नेशनल परमिट आल इण्डिया परमिट के आथराइजेशन का नवीनीकरण आदि वाहन संबंधी है तथा ड्राइविंग लाइसेन्स संबंधी में नया शिक्षार्थी लाइसेंस, नया ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस की द्वितीय प्रति, पता परिर्तन, अन्य वाहन वर्ग का पृष्ठाकन, ड्राइविंग लाइसेन्स प्रतिस्थापन, परिचालक लाइसेंस, परिचालक लाइसेंस की द्वितीय प्रति आदि है। उन्होंने कहा कि ड्राइविंग लाइसेन्स व परमिट की सेवाओं में अनवार्य रूप से आनलाइन आवेदन व फीस पेमेन्ट की सुविधा उपलब्ध कर दी गयी है। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि वाहन से संबंधित उक्त सभी सेवाएं ई-डिस्टिक्ट पोर्टल से भी इंटीग्रेट कर दी गयी है। जिससे उक्त सभी सेवाएं कामन सर्विस सेन्टर्स यथा जनसेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों, जनसुविधा केन्द्रों, ई-सुविधा केन्द्रों के माध्यम से आम जनमानस के उपयोगार्थ उपलब्ध है तथा वाहन 4.0 पर उपलब्ध वाहन से संबंधित सेवाओं में मैनुअल आवेदन एवं फीस पेमेन्ट की व्यवस्था को समाप्त करते हुए 15 अगस्त 2018 से सिर्फ आनलाइन माध्यम से ही आवेदन एव फीस पेमेन्ट ग्राहा्र करने की व्यवस्था आम जनमानस को उपलब्ध कराये जाने के निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि वाहन पंजीयन नवीनीकरण जारी करना, स्वामित्व हस्तान्तरण, रजिस्टेªशन सर्टिफिकेट में पता परिवर्तन, अनापत्ति प्रमाण पत्र, हाईपोथिकेशन पृष्ठांकन, हाईपोथिकेशन निरस्तीकरण, हाईपोथिकेशन जारी करना, पंजीयन प्रमाण पत्र पर्टिकुलर आदि किया जायेगा।